दुर्घटनात्मक मृत्यु सहायता योजना
दुर्घटनात्मक मृत्यु सहायता योजना गुजरात में कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं में मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹2,00,000 |
|---|---|
| कौन | कामकाजी परिवार (श्रमिक) जो दुर्घटनाओं में मर जाते हैं |
| कैसे भुगतान किया जाता है | एक बार का नकद सहायता |
| कार्यान्वयन किसने किया | गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड |
| आधिकारिक पोर्टल | sanman.gujarat.gov.in |
| आवेदन की अवधि | कामगार की आकस्मिक मृत्यु के 2 वर्षों के भीतर आवेदन करें |
लाभ
लाभार्थियों को रोजगार के दौरान श्रमिक की दुर्घटनात्मक मृत्यु के मामले में ₹2,00,000 की एक बार की वित्तीय सहायता मिलती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: worker
- not income tax payer
- no government employee in family
यह योजना उन श्रमिकों के परिवारों के लिए उपलब्ध है जो काम करते समय दुर्घटना के कारण मर गए हैं। पात्र श्रमिकों को आयकरदाता नहीं होना चाहिए और उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
कौन पात्र नहीं है
- बीमारियों के बाद की मृत्यु
- प्राकृतिक मृत्यु
आवेदन कैसे करें
आवेदन ऑनलाइन संमान पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- संमान पोर्टल पर जाएं: https://sanman.gujarat.gov.in/
- ‘नागरिक लॉगिन’ पर क्लिक करें और ‘कृपया यहां पंजीकरण करें’ चुनें।
- अपने आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, उपयोगकर्ता प्रकार चुनें, और अपने श्रम कल्याण कोष खाता नंबर डालें।
- अपने विवरणों की पुष्टि करने के लिए ‘फेच’ पर क्लिक करें।
- उपयोगकर्ता विवरण भरें और एक पासवर्ड बनाएं।
- सफल पंजीकरण के बाद अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- योजना का चयन करें और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
- आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- नियम और विनियमों से सहमत हों और आवेदन जमा करें। आपके आवेदन संख्या के साथ एक पुष्टि ईमेल भेजा जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- Passport-size Photograph
- Identity card issued by the contractor to the worker/labour
- Aadhaar Card of Labour
- Labour Welfare Fund Account Number
- Identity proof of family member/applicant
- Death certificate of worker
- Accident report
- Bonafide certificate
- Affidavit
- Bank account details/Bank Passbook of family member/applicant
- Any other documents as required
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन संसाधित नहीं हुआ | सुनिश्चित करें कि आवेदन श्रमिक की मृत्यु की तारीख से 2 वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया गया है। |
| दुर्घटना रिपोर्ट गायब | कारखानों में हुई मौतों के लिए, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के निदेशक को दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। |
| अपूर्ण आवेदन | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड किए गए हैं और विवरण पूर्ण हैं, इससे पहले कि आप इसे प्रस्तुत करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दुर्घटनात्मक मृत्यु सहायता योजना का प्रबंधन कौन करता है?
यह योजना गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग के तहत गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जाती है।
योजना क्या लाभ प्रदान करती है?
काम के दौरान श्रमिक की दुर्घटनात्मक मृत्यु के मामले में श्रमिकों के परिवारों को ₹2,00,000 की वित्तीय सहायता मिलती है।
योजना के लिए कौन पात्र है?
एक श्रमिक के परिवार को पात्र माना जाता है जो दुर्घटना में मरता है, बशर्ते श्रमिक की संगठन ने श्रम कल्याण कोष में नियमित रूप से योगदान दिया हो।
क्या योजना में कोई अपवाद हैं?
हाँ, बीमारी या प्राकृतिक कारणों से होने वाली मौतें इस योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं।
एक श्रमिक की मृत्यु के बाद आवेदन की समय सीमा क्या है?
एक श्रमिक की दुर्घटनात्मक मृत्यु की तारीख से 2 वर्षों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
पात्रता के लिए कौन से अतिरिक्त दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
कारखाने में होने वाली मौतों के लिए एक दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जबकि कार्यस्थल के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए कारखाने के मालिक या प्रबंधक से एक हलफनामा आवश्यक है।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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