AFFDF-गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों (सभी रैंक)/विधवाओं के लिए

गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता।

मुख्य तथ्य

लाभ₹1.25 लाख (एक बार) उपचार के लिए
कौनगैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक और विधवाएँ
कैसे भुगतान किया जाता हैECS के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को
कार्यान्वयन किसने कियाकेंद्रीय सैनिक बोर्ड
आधिकारिक पोर्टलksb.gov.in
आवेदन की अवधियोग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ₹1,25,000 तक मिल सकते हैं, जिसमें कैंसर और डायलिसिस जैसी कुछ स्थितियों के लिए विशेष वार्षिक सीमाएं हैं।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: ex-servicemen, widow
  • not income tax payer
  • no government employee in family
  • no family member in government service
  • poor household

योग्य आवेदकों में गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक और विधवाएं शामिल हैं जो आयकरदाता नहीं हैं और जिनके परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में नहीं हैं। उन्हें गरीब परिवारों से होना चाहिए और ECHS या AFMS सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे होना चाहिए।

कौन पात्र नहीं है

  • आयकरदाता
  • परिवार में सरकारी कर्मचारी
  • सरकारी सेवा में परिवार के सदस्य

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑनलाइन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

  1. ksb.gov.in पर जाएं और होमपेज पर 'पंजीकरण करें' पर क्लिक करें।
  2. आवश्यक विवरण के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें और एक फोटो अपलोड करें।
  3. आवेदन को सहेजें और सक्रियण लिंक के लिए अपने ईमेल की जांच करें।
  4. अपने उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और सत्यापन कोड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  5. योजना का चयन करें और आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
  6. आवेदन के साथ प्रमाणित सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
  7. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जांच और सत्यापन के लिए आवेदन प्रस्तुत करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Complete Service Discharge Book/Documents
  • Photocopy of ESM / widow I Card
  • Original medical bills duly countersigned by attending doctor
  • Hospital admission and discharge report duly countersigned by hospital authority
  • A certificate from applicant that he/she has not taken any money/grant from the State Govt or present employer in the form of reimbursement or medical allowance
  • Details of Bank A/c No (in PNB/SBI only) and IFS Code

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज संबंधित ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सही ढंग से प्रमाणित किए गए हैं।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआसुनिश्चित करें कि आवेदन स्वीकृत हुआ है और प्रदान किए गए बैंक खाता विवरण की सटीकता की जांच करें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं इस योजना का उपयोग किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए कर सकता हूँ?

नहीं, सहायता केवल CGHS/ECHS दरों के तहत अनुमोदित सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए है।

खाता विवरण प्रदान करने के लिए कौन से बैंक स्वीकार्य हैं?

इस आवेदन के लिए केवल भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के खाता विवरण मान्य हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में सेवा विमोचन पुस्तक, आई कार्ड, चिकित्सा बिल, अस्पताल की रिपोर्ट, पूर्व में पुनर्भुगतान का प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण शामिल हैं।

क्या वित्तीय सहायता की राशि पर कोई सीमा है?

हाँ, गंभीर बीमारियों के लिए अधिकतम सहायता ₹1,25,000 है, जिसमें कैंसर और डायलिसिस उपचार के लिए विशेष सीमाएं हैं।

मैं अपने आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता हूँ?

आप KSB वेबसाइट पर जाकर और अपना DAK ID और सत्यापन कोड दर्ज करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं.

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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