गहरे समुद्र की मछली पकड़ने के लिए यांत्रिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं का रूपांतरण/आधुनिकीकरण

यह योजना पुडुचेरी में यांत्रिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं के रूपांतरण या आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹2.5 लाख तक 50% सब्सिडी
कौन23-60 वर्ष आयु के मछुआरे और मछली व्यापारी
कार्यान्वयन द्वारामछली पालन और मछुआरे कल्याण विभाग, पुडुचेरी
आवेदन की अवधियोग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला

लाभ

लाभार्थियों को रूपांतरण या आधुनिकीकरण लागत का 50% सब्सिडी प्राप्त होती है, जो प्रति नाव अधिकतम ₹2,50,000 तक होती है, जो बैंक वित्तपोषण से जुड़ी होती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • आयु 23–60
  • के लिए: fisherman, fish trader
  • पुडुचेरी के निवासी
  • not income tax payer
  • no government employee in family
  • no family member in government service
  • poor household

आवेदकों की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें मछली पकड़ने या मछली व्यापार में संलग्न होना चाहिए, और उन्हें पुडुचेरी में कम से कम पांच वर्षों से निवास करना चाहिए। उन्हें आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, या उनके परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए, और उन्हें एक गरीब परिवार से होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र पुडुचेरी में मत्स्य विभाग और मछुआरों की कल्याण समिति में ऑफलाइन जमा करना होगा।

  1. मत्स्य विभाग और मछुआरों की कल्याण समिति के कार्यालय में जाएं।
  2. संबंधित प्राधिकरण से आवेदन पत्र मांगें।
  3. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. आवेदन पत्र और दस्तावेज प्राधिकरण को जमा करें।
  5. जमा करने की रसीद या स्वीकृति प्राप्त करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Passport Sized Photograph
  • Aadhaar Card
  • Election Photo Identity Card
  • Ration Card
  • Birth Certificate
  • Membership Certificate from Fishermen Co-operative Society
  • Document attesting full-time engagement in fishing or fish trade
  • Residence Certificate
  • Enrollment certificate as a member of the Fishermen Co-operative Society
  • Declaration of not being a recipient of Old Age Pension
  • Declaration of not being employed in Government
  • Declaration certifying no outstanding dues
  • Proof of possession of a registered mechanized boat
  • Specifications of the Hull
  • Provisional Loan Sanction Order From the Bank

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और आवेदन पत्र में सही ढंग से भरे गए हैं।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआआवेदन के साथ किसी भी बकाया राशि या मुद्दों के लिए संबंधित प्राधिकरण से जांच करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए वर्तमान सब्सिडी प्रतिशत और अधिकतम सीमा क्या है?

सब्सिडी वर्तमान में 50% निर्धारित है, प्रति नाव अधिकतम सीमा ₹2,50,000 है, जो सरकारी संशोधनों के अधीन है।

यांत्रिक नाव के लिए हुल की आवश्यकताएँ क्या हैं?

हुल को 47 फीट से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें हाइड्रोलिक विंच, जीपीएस, और एक इंसुलेटेड आइस-बॉक्स जैसी सुविधाएँ होनी चाहिए।

पंजीकृत यांत्रिक नाव के स्वामित्व को साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवेदकों को एक पंजीकृत यांत्रिक नाव के स्वामित्व का प्रमाण, हुल की विशेषताएँ, और एक बैंक से अस्थायी ऋण स्वीकृति आदेश प्रदान करना होगा।

क्या हुल की लंबाई की आवश्यकता लचीली है?

नहीं, सब्सिडी के लिए हुल को 47 फीट से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए; यह आवश्यकता सख्त है।

सरकार सब्सिडी दर को कितनी बार संशोधित करती है?

सरकार समय-समय पर सब्सिडी दर और अधिकतम सीमा को संशोधित कर सकती है, इसलिए आवेदकों को अपडेट रहना चाहिए।

अस्थायी ऋण स्वीकृति आदेश क्यों आवश्यक है?

यह एक महत्वपूर्ण पात्रता आवश्यकता है, क्योंकि आवेदकों को सब्सिडी के लिए योग्य होने के लिए बैंक से अस्थायी ऋण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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