मृत्यु लाभ (A.B.O.C.W.W.B)
मृत्यु लाभ योजना असम में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को श्रमिक की मृत्यु पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹50,000 (सामान्य मृत्यु) |
|---|---|
| कौन | पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नामांकित/निर्भर व्यक्ति |
| कैसे भुगतान किया जाता है | एक बार की नकद सहायता |
| कार्यान्वयन किसने किया | असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड |
| आधिकारिक पोर्टल | https://abocwwb.assam.gov.in |
| आवेदन की अवधि | योग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को सामान्य मृत्यु के लिए ₹50,000 और रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए ₹3,00,000 की एक बार की वित्तीय सहायता मिलती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: construction worker
- असम के निवासी
- no government employee in family
- not income tax payer
- poor household
आवेदक असम के स्थायी निवासी होने चाहिए और एक मृत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रित होने चाहिए। मुख्य अपवादों में परिवार में सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता शामिल हैं।
आवेदन कैसे करें
आवेदन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से या सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- abocwwb.assam.gov.in पर जाएं और 'Login Now' पर क्लिक करें।
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या उपयोगकर्ता आईडी को दर्ज करें और प्राप्त OTP सबमिट करें।
- अपने कंसोल तक पहुंचें और मृत्यु लाभ योजना चुनने के लिए 'Benefit' का चयन करें।
- आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- संदर्भ के लिए ट्रैकिंग नंबर उत्पन्न करने के लिए आवेदन पत्र सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- ABOCWWB ID Card of the deceased worker
- Applicant's Photo
- Signature of the Applicant
- Attested Copy of ID Card of the Deceased Worker
- Death Certificate Issued by Government Doctor/Appropriate Authority
- Succession Certificate
- Certificate of Guardianship with consent from the other family members and minor nominee
- Copy of Payslip of Account Paybook
- Caste Certificate (Other than General category)
- Applicant's Identification Certificate from the Government Gaonburah and Village Panchayat Officer
- Loan Recovery Documents, if any
- Age Proof Certificate for minor
- Bank account details
- Any other related documents
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन संसाधित नहीं हुआ | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचें। |
| आवेदन में गलत विवरण | जमा किए गए आवेदन में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मृत्यु लाभ योजना क्या है?
यह योजना असम में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नामांकित व्यक्तियों को श्रमिक की मृत्यु पर, चाहे वह प्राकृतिक कारणों से हो या दुर्घटना से, वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मृत्यु लाभ के लिए कौन पात्र है?
असम में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नामांकित व्यक्ति या आश्रित पात्र हैं, बशर्ते श्रमिक की मृत्यु के समय वह पंजीकृत और सक्रिय सदस्यता रखता हो।
सामान्य मृत्यु के लिए वित्तीय सहायता क्या है?
योजना सामान्य मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के नामांकित व्यक्ति को ₹50,000 प्रदान करती है।
यदि श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई तो क्या होगा?
रोजगार के दौरान दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में, योजना पंजीकृत श्रमिक के नामांकित व्यक्ति या आश्रितों को ₹3,00,000 प्रदान करती है।
क्या असम के गैर-निवासी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल असम के स्थायी निवासी मृत्यु लाभ के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
क्या A.B.O.C.W.W.B. के साथ पंजीकरण अनिवार्य है?
हाँ, मृत श्रमिक को असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए और मृत्यु के समय सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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