Disability Pension - West Bengal

पश्चिम बंगाल में विकलांगता पेंशन योजना उन विकलांग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो काम करने में असमर्थ हैं।

मुख्य तथ्य

लाभ₹1,000 प्रति माह
अब इस रूप मेंमानविक पेंशन योजना, जय बांग्ला के तहत
कौन40% या अधिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति, पश्चिम बंगाल निवासी
निवासपश्चिम बंगाल निवासी (दीर्घकालिक)
आय सीमायोजना की सीमा के भीतर (लगभग ₹1 लाख प्रति वर्ष)
आवेदन कैसे करेंBDO / SDO / KMC कार्यालय से ऑफ़लाइन फ़ॉर्म (दुआरे सरकार शिविरों में भी)
आवेदन की अवधिBDO/SDO/KMC कार्यालय के माध्यम से कभी भी आवेदन करें, या अपने क्षेत्र में दुआरे सरकार शिविर लगने पर।

लाभ

पात्र लाभार्थियों को काम करने में असमर्थता के कारण अपने जीवन व्यय का समर्थन करने के लिए ₹1,000 की मासिक पेंशन मिलती है।

पूरी गाइड

योजना आपको क्या देती है

पश्चिम बंगाल की दिव्यांगता पेंशन उस दिव्यांग व्यक्ति को हर महीने ₹1,000 देती है जो अपनी दिव्यांगता के कारण स्थिर जीविका नहीं कमा सकता। आज यह पेंशन मानविक पेंशन योजना के माध्यम से दी जाती है, जो राज्य की सामाजिक-सुरक्षा पेंशनों के लिए जय बांग्ला छत्र के अंतर्गत आती है — इसलिए आप इसे "दिव्यांगता पेंशन", "मानविक" या "जय बांग्ला" नाम से देख सकते हैं, पर यह वही मासिक सहायता है जो लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • आपको 40% या अधिक दिव्यांगता है (2020 के बाद यह 50% से घटाकर 40% की गई)
  • आप पश्चिम बंगाल के निवासी हैं
  • आपके परिवार की आय योजना की सीमा के भीतर है (लगभग ₹1 लाख प्रति वर्ष)
  • आप पहले से कोई अन्य राज्य पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा आदि) नहीं ले रहे

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑफ़लाइन है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय से, नगरपालिका क्षेत्र में उप-विभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालय से, या कोलकाता में कोलकाता नगर निगम (KMC) कार्यालय से फ़ॉर्म नि:शुल्क लें। इसे भरें, दस्तावेज़ संलग्न करें और उसी कार्यालय में जमा करें। पश्चिम बंगाल दुआरे सरकार ("आपके द्वार पर सरकार") शिविर भी लगाता है जहाँ आपके पास शिविर लगने पर आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

  • स्व-सत्यापित आधार कार्ड
  • राशन कार्ड और वोटर ID
  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र (40% या अधिक)
  • आय प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

कौन आवेदन कर सकता है

  • पारिवारिक आय ≤ ₹12,000/वर्ष
  • के लिए: disabled
  • पश्चिम बंगाल के निवासी
  • poor household
  • not income tax payer

आवेदकों को पश्चिम बंगाल के निवासी होना चाहिए, जिनकी विकलांगता कम से कम 40% हो और परिवार की आय ₹12,000 प्रति माह से अधिक न हो। पेशेवर भिक्षाटन में लगे व्यक्तियों या पहले से अन्य पेंशन प्राप्त करने वालों को पात्रता से बाहर रखा गया है।

कौन पात्र नहीं है

  • 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति
  • जो पहले से कोई अन्य पेंशन (जैसे वृद्धावस्था या विधवा पेंशन) ले रहे हैं
  • पेशेवर भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्ति
  • योजना की आय सीमा से ऊपर के परिवार

आवेदन कैसे करें

विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों को निर्धारित कार्यालयों से आवेदन पत्र प्राप्त करना और भरना होगा।

  1. ब्लॉक विकास अधिकारी या पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी से ग्रामीण आवेदकों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. नगरपालिका क्षेत्रों के लिए, उप-विभागीय अधिकारी से फॉर्म प्राप्त करें।
  3. कोलकाता नगर निगम क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के बेघरता नियंत्रक के पास जाएं।
  4. आवेदन पत्र में आवश्यक व्यक्तिगत और विकलांगता विवरण भरें।
  5. निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  6. अपने निवास क्षेत्र के आधार पर उचित प्राधिकरण को भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Copy of Aadhaar self-attested
  • Copy of Ration Card
  • Copy of Voter Id
  • Copy of Disability Certificate
  • Copy of Income Certificate
  • Copy of Husband’s Death Certificate
  • Copy of Bank Pass Book
  • Nomination Form (In case of death)
  • Passport Size photograph

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
पहले से कोई अन्य पेंशन मिल रही हैआप दिव्यांगता पेंशन को वृद्धावस्था या विधवा जैसी किसी अन्य राज्य पेंशन के साथ नहीं ले सकते — जो आप पर लागू हो वही चुनें।
दिव्यांगता प्रमाणपत्र में समस्या40% या अधिक का वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवश्यक है; इसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से आधार से मेल खाते विवरण के साथ बनवाएँ।
पता नहीं कहाँ आवेदन करेंफ़ॉर्म BDO कार्यालय (ग्रामीण), SDO कार्यालय (नगरपालिका) या KMC कार्यालय (कोलकाता) में जमा करें — या पास में दुआरे सरकार शिविर लगने पर वहाँ आवेदन करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विकलांगता पेंशन योजना क्या है?

विकलांगता पेंशन योजना 2010 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी जो विकलांग हैं और काम नहीं कर सकते।

इस योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

आवेदकों को कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल के निवासी होना चाहिए, और परिवार की आय ₹12,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्या अन्य राज्यों के व्यक्ति इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल पश्चिम बंगाल के निवासी विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में स्व-प्रमाणित आधार की प्रति, राशन कार्ड, मतदाता आईडी, विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य निर्दिष्ट दस्तावेज शामिल हैं।

कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

पात्र व्यक्तियों को अपने जीवन व्यय में सहायता के लिए ₹1,000 की मासिक पेंशन मिलती है।

अगर मैं पहले से ही दूसरी पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

जो व्यक्ति पहले से ही विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन जैसी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे विकलांगता पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।

पेंशन कितनी है?

₹1,000 प्रति माह, लाभार्थी के बैंक खाते में।

क्या यह मानविक योजना के समान है?

हाँ — पश्चिम बंगाल की दिव्यांगता पेंशन अब जय बांग्ला के तहत मानविक पेंशन योजना के रूप में दी जाती है।

कितनी दिव्यांगता आवश्यक है?

40% या अधिक (पहले 50% थी, 2020 के बाद घटाकर 40% की गई)।

क्या इसे किसी अन्य पेंशन के साथ ले सकते हैं?

नहीं — इसे वृद्धावस्था या विधवा जैसी किसी अन्य राज्य पेंशन के साथ नहीं लिया जा सकता।

आवेदन कैसे करें?

BDO/SDO/KMC कार्यालय से नि:शुल्क फ़ॉर्म लें, दस्तावेज़ संलग्न करें और वहीं जमा करें — या दुआरे सरकार शिविर में आवेदन करें।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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