मछली विक्रेताओं के लिए वित्तीय सहायता

गोवा की योजना मछली विक्रेताओं को आवश्यक वेंडिंग उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

Benefit₹10,000 एक बार का सब्सिडी
Whoगोवा में पंजीकृत मछली विक्रेता
Implemented byमछली पालन विभाग, गोवा
Official portalwww.fisheries.goa.gov.in
आवेदन की अवधिहर तीन साल में एक बार आवेदन करें

लाभ

लाभार्थियों को खरीदे गए उपकरण के आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए ₹10,000 तक और एससी/एसटी/महिलाओं के लिए ₹12,000 की एक बार की सब्सिडी मिल सकती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: vendor
  • श्रेणी: GEN, OBC, SC, ST
  • गोवा के निवासी
  • not income tax payer
  • no government employee in family
  • poor household

योग्य आवेदक गोवा के पंजीकृत मछली विक्रेता होने चाहिए, जो सामान्य, ओबीसी, एससी या एसटी श्रेणियों से संबंधित हैं। उन्हें आयकरदाता नहीं होना चाहिए, उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और उन्हें गरीब परिवारों से आना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र गोवा के मत्स्य विभाग में ऑफलाइन जमा करना होगा।

  1. मत्स्य विभाग से ₹50 का भुगतान करके आवेदन पत्र मांगें।
  2. आवेदन पत्र को पूरा करें, जिसमें सभी अनिवार्य क्षेत्र और एक पासपोर्ट आकार का फोटो शामिल हो।
  3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जिसमें मूल चालान, पहचान पत्र, आधार कार्ड और बैंक मंडेट फॉर्म शामिल हैं।
  4. भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेजों को मत्स्य विभाग या निर्दिष्ट बीडीओ कार्यालयों में जमा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Original Invoice from registered dealers for the purchase of accessories required for Fish Vending.
  • Identity Card (Fish Vendor) issued by the Department of Fisheries, Government of Goa.
  • Copy of Aadhaar Card.
  • Mandate Form along with Bank Pass Book.

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
Application rejectedसुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरे गए हैं और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने से पहले संलग्न हैं।
Payment not receivedअपने आवेदन और भुगतान की स्थिति की पुष्टि के लिए मछली पालन विभाग से जांच करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना पंजीकृत मछली विक्रेताओं को स्वच्छ मछली वेंडिंग के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सामान्य श्रेणी के लिए सब्सिडी राशि क्या है?

सामान्य श्रेणी को अधिकतम ₹20,000 की अधिकतम इकाई लागत पर ₹10,000 तक की 50% सब्सिडी मिलती है।

क्या एससी/एसटी/महिलाएं लाभार्थी तीन वर्षों में एक से अधिक बार आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, इन श्रेणियों के लाभार्थी योजना का लाभ केवल तीन वर्षों में एक बार ही उठा सकते हैं।

मैं योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

इच्छुक विक्रेता ₹50 का भुगतान करके आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन जमा करना होगा।

मुझे अपना आवेदन कहाँ जमा करना चाहिए?

आवेदन पत्र को गोवा के दयानंद बंडोडकर मार्ग, पणजी में मत्स्य विभाग या बीडीओ कार्यालय में जमा करना चाहिए।

क्या आवेदन जमा करने की कोई समय सीमा है?

आवेदन जमा करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, लेकिन उन्हें ऑफलाइन मोड में जमा करना होगा।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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