सिंगल नेट / छोटे रामपोन नेट और इसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता

गोवा की योजना पारंपरिक मछुआरों को मछली पकड़ने के जाल और सहायक उपकरण खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹50,000 तक 50% सब्सिडी
कौनOBC समुदाय के पारंपरिक मछुआरे
कार्यान्वयन द्वारागोवा के मत्स्य विभाग
आधिकारिक पोर्टलfisheries.goa.gov.in
आवेदन की अवधिसहायता के लिए हर पांच साल में आवेदन करें

लाभ

लाभार्थियों को सिंगल नेट या छोटे रामपोन नेट और संबंधित सहायक उपकरण खरीदने के लिए खरीद मूल्य का 50% सब्सिडी प्राप्त होती है, जो हर पांच साल में ₹50,000 तक सीमित होती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: fisherman
  • श्रेणी: OBC
  • गोवा के निवासी
  • traditional fisherman
  • no registered fishing canoes
  • no family member in government service

योग्य आवेदक गोवा के पारंपरिक मछुआरे होने चाहिए, विशेष रूप से ओबीसी (खरवी) समुदाय से संबंधित। उनके पास पंजीकृत मछली पकड़ने की नावें नहीं होनी चाहिए या परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए।

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑफलाइन गोवा के मत्स्य विभाग में जमा करना होगा।

  1. आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र प्रिंट करें।
  2. आवेदन पत्र को सभी आवश्यक विवरणों के साथ पूरा करें और एक पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करें।
  3. सभी आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें और संलग्न करें, सुनिश्चित करें कि यदि आवश्यक हो तो वे स्व-प्रमाणित हों।
  4. पूर्ण आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को मत्स्य विभाग या नामित कार्यालयों में जमा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Certificate of Vessel Registration
  • Fishing Vessel License Certificate
  • Fishing Net License Certificate
  • Copy of Fishing Netbook
  • Original GST Bill
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Copy of Aadhar Card
  • Copy of Election Card
  • Copy of Bank Passbook/Statement
  • Bank letter (if bank financed)
  • Inspection Report with photographs

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य दस्तावेज संलग्न हैं और आवेदन पत्र सही ढंग से भरा गया है।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआसब्सिडी आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए मत्स्य विभाग से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मछुआरे सब्सिडी के लिए कितनी बार आवेदन कर सकते हैं?

मछुआरे योजना के दिशानिर्देशों के भीतर आवेदन की संख्या पर कोई सीमा नहीं होने के कारण हर पांच साल में सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवेदकों को कई दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसमें जहाज पंजीकरण प्रमाणपत्र, मछली पकड़ने की नाव का लाइसेंस, और यदि लागू हो तो जाति प्रमाणपत्र शामिल हैं।

आवेदन प्रक्रिया में निरीक्षण रिपोर्ट की भूमिका क्या है?

मत्स्य अधिकारियों द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट योजना की आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करती है और मछली पकड़ने के उपकरणों के बारे में विवरण शामिल करती है।

क्या इस योजना के लिए आवेदन शुल्क है?

नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने से संबंधित कोई शुल्क नहीं है; आवेदन प्रक्रिया मुफ्त है।

यदि मुझे योजना के संबंध में कोई शिकायत है तो मुझे क्या करना चाहिए?

शिकायतें dir-fish.goa@nic.in पर ईमेल के माध्यम से शिकायत निवारण अधिकारी के पास दर्ज की जा सकती हैं, और इन्हें 30 दिनों के भीतर स्वीकार किया जाएगा।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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