₹ 5 लाख बीमा कवर किसानों के लिए

तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित, 18 से 60 वर्ष की आयु के किसानों के लिए ₹ 5 लाख का बीमा कवर प्रदान करता है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹5 लाख बीमा कवरेज
कौनतेलंगाना के 18-60 वर्ष के किसान
कैसे भुगतान किया जाता हैराज्य सरकार द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है
कार्यान्वयन किसने कियाभारतीय जीवन बीमा निगम
आवेदन की अवधितेलंगाना में योग्य किसानों के लिए पूरे वर्ष खुला

लाभ

योग्य किसानों को ₹ 5 लाख का एकमुश्त बीमा कवर मिलता है, जो उनके निधन की स्थिति में उनके नामांकित व्यक्ति को दिया जाता है। प्रीमियम पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा कवर किया जाता है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • आयु 18–60
  • के लिए: farmer
  • तेलंगाना के निवासी
  • not income tax payer
  • no government employee in family

तेलंगाना में रहने वाले, 18 से 60 वर्ष की आयु के किसान इस बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को आयकरदाता नहीं होना चाहिए और उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

किसान योग्य घटना के बाद स्थानीय LIC कार्यालय जाकर बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  1. किसान के निधन के बाद निकटतम LIC कार्यालय जाएं।
  2. मृतक का कानूनी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करें।
  3. आधार कार्ड, राशन कार्ड, या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध पहचान प्रमाण जमा करें।
  4. पता प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
  5. कोई आवश्यक चिकित्सा रिपोर्ट शामिल करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Valid Identity proof like Aadhar card
  • Ration card
  • Voter ID card
  • Address proof
  • Medical reports
  • Domicile certificate

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
क्लेम प्राप्त नहीं हुआनॉमिनी को किसान की मृत्यु के 10 दिनों के भीतर कानूनी मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ LIC कार्यालय में जाना होगा ताकि क्लेम की प्रक्रिया की जा सके।
योग्यता संबंधी समस्याएँसुनिश्चित करें कि किसान की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, वह तेलंगाना में निवास करता है, और वह आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए कौन योग्य है?

तेलंगाना में 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी किसान आवेदन करने के लिए योग्य हैं।

बीमा कवर राशि क्या है?

बीमा कवर राशि ₹ 5 लाख है, जो किसान के निधन पर नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी।

क्या किसानों को इस बीमा के लिए प्रीमियम देना होगा?

नहीं, किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा; राज्य सरकार लागत को कवर करती है।

नामांकित व्यक्ति बीमा राशि कितनी जल्दी प्राप्त कर सकता है?

नामांकित व्यक्ति किसान के निधन के 10 दिनों के भीतर बीमा राशि प्राप्त कर सकता है।

बीमा का दावा करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में कानूनी मृत्यु प्रमाण पत्र, वैध पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, और चिकित्सा रिपोर्ट शामिल हैं।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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