अंत्येष्टि सहायता योजना (PBAOCWWB)
अंत्येष्टि सहायता योजना पुडुचेरी में मृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को अंत्येष्टि खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹7,000 |
|---|---|
| कौन | स्व deceased निर्माण श्रमिक का नामांकित व्यक्ति |
| कैसे भुगतान किया जाता है | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) 7 दिनों के भीतर |
| द्वारा कार्यान्वित | पुदुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड |
| आवेदन की अवधि | कामगार की मृत्यु के दो महीने के भीतर आवेदन करें |
लाभ
लाभार्थियों को अंत्येष्टि खर्चों को कवर करने के लिए ₹7,000 की एक बार की वित्तीय सहायता मिलती है, जो सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सात दिनों के भीतर जमा की जाती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 18–60
- के लिए: construction worker
- not income tax payer
- no government employee in family
- poor household
आवेदक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत मृत निर्माण श्रमिक का आश्रित होना चाहिए। मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
आवेदन पत्र को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के निर्धारित कार्यालय में ऑफलाइन जमा करना होगा।
- पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें या इसे नागरिक चार्टर से डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र को भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जहां आवश्यक हो वहां स्व-प्रमाणित करना सुनिश्चित करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकरण के पास दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- अपने आवेदन की जमा करने की रसीद या स्वीकृति मांगें, दिनांक और समय नोट करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Duly Filled and Signed Application Form
- Birth Certificate/Transfer Certificate/Doctor Certificate for Age Verification
- Experience Certificate from a Registered Engineer/contractor/association/trade Union
- Details Related to Construction Work/worksite
- Proof of Blood Group
- Two Passport-size Photographs
- Ration Card
- Aadhaar Card
- Bank Details
- Family Particulars/status and Nomination Details of the Beneficiaries
- Certificate From the Revenue Department or Social Welfare Department or Anganwadi Officials
- Original Last Subscription Bill
- Original Board ID Card
- Burial Permission Letter
- Death Certificate
- Nominees Aadhaar
- Ration Card
- Bank Pass Book
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन देर से जमा किया गया | आवेदन मृत्यु की तारीख से दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए; देर से जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। |
| मूल अंतिम सदस्यता बिल गायब है | वैकल्पिक दस्तावेज़ विकल्पों के बारे में पूछताछ करने के लिए पुदुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
निर्माण श्रमिक की मृत्यु के बाद आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन को निर्माण श्रमिक की मृत्यु की तिथि से दो महीने के भीतर जमा करना होगा।
आवेदन करने के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
₹7,000 की वित्तीय सहायता सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सात दिनों के भीतर जमा की जाती है।
क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ यदि मेरे पास मृतक का मूल अंतिम सदस्यता बिल नहीं है?
हालांकि मूल अंतिम सदस्यता बिल आवश्यक है, आप बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं संभावित विकल्पों के लिए, जैसे कि एक प्रति या योगदान का प्रमाण जमा करना।
क्या अंत्येष्टि सहायता योजना के लिए आवेदन करने में कोई शुल्क है?
इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, लेकिन निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण से संबंधित शुल्क हो सकते हैं।
क्या अंत्येष्टि सहायता प्राप्त करने से अन्य लाभों पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि मृत्यु लाभ?
अंत्येष्टि सहायता प्राप्त करने से अन्य लाभों की पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कि मृत्यु लाभ।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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