फीड एंड फॉडर उद्यमिता योजना

मिजोरम में फीड एंड फॉडर उद्यमिता योजना चारा उत्पादन में उद्यमियों का समर्थन करती है, जिसमें सब्सिडी और वित्तीय सहायता शामिल है।

मुख्य तथ्य

लाभ50% प्रत्यक्ष पूंजी सब्सिडी और चारा बीज उत्पादन पर 100% सब्सिडी
कौनखेती योग्य भूमि और बचत बैंक खाता रखने वाले उद्यमी
कार्यान्वयन किसने कियाराज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA)
आधिकारिक पोर्टलnlm.udyamimitra.in
आवेदन की अवधिसाल भर खुला

लाभ

लाभार्थियों को 50% प्रत्यक्ष पूंजी सब्सिडी और चारा बीज उत्पादन पर 100% सब्सिडी प्राप्त होती है, साथ ही आवश्यक मशीनरी खरीदने के लिए सहायता भी मिलती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: entrepreneur
  • owns cultivable land
  • has savings bank account

योग्य आवेदकों में व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, निजी उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन, डेयरी सहकारी समितियाँ, और एनजीओ शामिल हैं। आवेदकों के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व या पट्टा होना चाहिए और एक बचत बैंक खाता होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑनलाइन निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

  1. https://nlm.udyamimitra.in/ पर जाएं और आवेदन पत्र भरें।
  2. निर्धारित अनुसार आवश्यक सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
  3. आवेदन को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) द्वारा स्क्रीन किया जाएगा।
  4. एक ऋणदाता से ऋण स्वीकृति प्राप्त करें।
  5. पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) से सब्सिडी के लिए स्वीकृति प्राप्त करें।
  6. राज्य स्तर की कार्यकारी समिति (SLEC) से सिफारिशें प्राप्त करें।
  7. सब्सिडी के वितरण और रिलीज़ की प्रतीक्षा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Proof of Address
  • Aadhar card
  • caste certificate (if applicable)
  • Proof of land holding (ownership or lease)
  • Education certificate
  • Photocopies of the training certificate
  • Income proof
  • bank statement for the last six months
  • Detailed Project Report
  • Name, Aadhar no., mobile no. and address of the farmers linked/attached with the entrepreneur
  • Photograph of the project area

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन संसाधित नहीं हुआसुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और आवेदन पत्र सही ढंग से भरा गया है।
सब्सिडी प्राप्त नहीं हुईआवेदन की स्थिति और किसी भी लंबित अनुमोदनों के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी से जांच करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, निजी उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन, डेयरी सहकारी समितियाँ, और एनजीओ आवेदन करने के लिए योग्य हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेज़ों में पता प्रमाण, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), भूमि धारण का प्रमाण, शिक्षा प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की प्रतियाँ, आय का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, और परियोजना क्षेत्र का एक फोटो शामिल हैं।

इस योजना के तहत किस प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाती है?

योजना योग्य लाभार्थियों को 50% प्रत्यक्ष पूंजी सब्सिडी और चारा बीज उत्पादन पर 100% सब्सिडी प्रदान करती है।

मैं योजना के लिए कैसे आवेदन करूं?

आवेदन निर्दिष्ट लिंक के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो योजना विवरण में प्रदान किया गया है।

क्या योग्य होने के लिए कोई प्रशिक्षण आवश्यक है?

आवेदकों को चारा उत्पादन परियोजनाओं का प्रबंधन करने में प्रशिक्षण या पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, या संबंधित अनुभव वाले तकनीकी विशेषज्ञ होने चाहिए।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना का उद्देश्य बीज उत्पादन श्रृंखला स्थापित करना, चारा उत्पादन को बढ़ाना, और प्रभावी संसाधन विकास के माध्यम से किसानों की आय में सुधार करना है.

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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