एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोत्साहन योजना 15वीं वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26)
एपीडा योजना बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि निर्यात को बढ़ावा देती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹5 लाख एक बार का सब्सिडी |
|---|---|
| कौन | निर्यातक, APEDA के साथ पंजीकृत किसान |
| कैसे भुगतान किया जाता है | एक बार की वित्तीय सहायता |
| कार्यान्वयन किसने किया | APEDA |
| आधिकारिक पोर्टल | apeda.gov.in |
| आवेदन की अवधि | वार्षिक विंडो - आधिकारिक पोर्टल पर तारीखों की पुष्टि करें |
लाभ
लाभार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के लिए कुल परियोजना लागत का 50% तक, ₹5 लाख की सीमा के साथ वित्तीय सहायता मिल सकती है। यह सहायता एक बार की सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: exporter, farmer
- registered with apeda
योग्य आवेदकों में एपीडा के साथ पंजीकृत निर्यातक और किसान शामिल हैं। पंजीकरण आवश्यकता को पूरा न करने वाले या गैर-कृषि गतिविधियों में शामिल लोगों पर अपवाद लागू हो सकते हैं।
आवेदन कैसे करें
इच्छुक आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होंगे और विचार के लिए एपीडा को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे।
- एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें जिसमें प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण हो।
- चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र और पंजीकरण/संस्थापन प्रमाणपत्र सहित आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।
- पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिटेड वित्तीय विवरण एकत्र करें।
- यदि लागू हो, तो स्व-प्रमाणित भूमि दस्तावेज और भूमि उपयोग में परिवर्तन (CLU) अनुमति प्राप्त करें।
- प्रस्तावित परियोजना के लिए आपूर्तिकर्ताओं से तीन कोटेशन एकत्र करें।
- संबंधित नियामक निकायों से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करें।
- सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन एपीडा को प्रस्तुत करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Detailed Project Report (DPR)
- Chartered Engineer Certificate
- Certificate of incorporation/registration
- Annual reports and Audited Financial Statement
- Self-attested land documents
- Change in Land Use (CLU) permission
- Three quotations from suppliers
- Necessary permissions from regulatory bodies
- Copy of term loan sanctioned from bank
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
एपीडा के साथ पंजीकृत निर्यातक और किसान इस योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदकों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र, संस्थापन प्रमाणपत्र, वित्तीय विवरण, भूमि दस्तावेज और अन्य निर्दिष्ट अनुमतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।
अधिकतम वित्तीय सहायता क्या है?
योजना कुल परियोजना लागत का 50% तक एक बार की सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी सीमा ₹5 लाख है।
क्या गुणवत्ता प्रमाणन के लिए कोई सहायता है?
हाँ, योजना में गुणवत्ता प्रमाणपत्रों के कार्यान्वयन और नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता शामिल है, जो समान वित्तीय सीमाओं के अधीन है।
सहायता कैसे वितरित की जाती है?
वित्तीय सहायता एक बैंक गारंटी के खिलाफ जारी की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि धन का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए।
क्या व्यक्तिगत किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, एपीडा के साथ पंजीकृत व्यक्तिगत किसान इस योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
टिप्पणियाँ
लोड हो रहा है…