हिता-धिकारी के सामने अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना

यह योजना राजस्थान में निर्माण श्रमिकों को दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या चोट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹5,00,000 आकस्मिक मृत्यु के लिए
कौननिर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18-60 वर्ष है
कैसे भुगतान किया जाता हैएक बार की नकद सहायता
कार्यान्वयन किसके द्वाराश्रम विभाग, राजस्थान
आधिकारिक पोर्टलhttps://sso.rajasthan.gov.in/signin
आवेदन की अवधियोग्य निर्माण श्रमिकों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को आकस्मिक मृत्यु के लिए ₹5,00,000, स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए ₹3,00,000, और गंभीर या मामूली चोटों के लिए भिन्न-भिन्न राशि मिल सकती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • आयु 18–60
  • के लिए: construction worker
  • राजस्थान के निवासी
  • registered with labor board
  • regular contributions

आवेदक को 18 से 60 वर्ष के बीच के निर्माण श्रमिक होना चाहिए, श्रम बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए, और नियमित योगदान करना चाहिए। आत्महत्या, नशे के उपयोग, या आपराधिक गतिविधियों के कारण मृत्यु या चोट का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को पात्रता से बाहर रखा गया है।

कौन पात्र नहीं है

  • आत्महत्या के कारण मृत्यु
  • नशे के सेवन के कारण मृत्यु
  • कानून का उल्लंघन करते हुए लड़ाई में मृत्यु या चोट

आवेदन कैसे करें

आवेदन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के बाद ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. 'पंजीकरण' विकल्प पर क्लिक करें।
  3. जन आधार या गूगल के माध्यम से पंजीकरण करने का विकल्प चुनें।
  4. अपने विवरणों की पुष्टि करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
  5. पंजीकरण के बाद पोर्टल में लॉग इन करें।
  6. डैशबोर्ड पर 'LDMS' विकल्प पर जाएं।
  7. 'कल्याण योजनाएं' का चयन करें और फिर 'BOCW कल्याण बोर्ड' चुनें।
  8. 'योजना के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें और सबमिट करने से पहले आवश्यक विवरण भरें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Copy of discharge ticket from hospital in case of accident.
  • Copy of mortuary report or FIR in case of accidental death.
  • Death certificate issued by the registered authority in case of death.
  • Certificate from the employer/employer of the place where the worker worked.
  • Copy of beneficiary registration identity card or card.
  • Copy of Bhamshah family card or Bhamshah nomination.
  • Copy of Aadhar Card.
  • Copy of first page of bank account passbook.

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं और किसी भी जानकारी की कमी की जांच करें।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआआधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की स्थिति की पुष्टि करें और सुनिश्चित करें कि सभी पात्रता मानदंड पूरे किए गए थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

यह योजना राजस्थान में निर्माण श्रमिकों को आकस्मिक मृत्यु या चोट के मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

केवल 18 से 60 वर्ष के बीच के निर्माण श्रमिक, जो श्रम बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं और नियमित योगदान कर रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं।

आकस्मिक मृत्यु के लिए कौन से लाभ उपलब्ध हैं?

आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में, लाभार्थियों को ₹5,00,000 वित्तीय सहायता के रूप में मिल सकते हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में डिस्चार्ज टिकट, मृत्यु प्रमाण पत्र, नियोक्ता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, भामशाह कार्ड, आधार कार्ड, और बैंक पासबुक शामिल हैं।

क्या अन्य राज्यों के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, यह योजना केवल राजस्थान के निवासियों के लिए है।

गंभीर चोटों के लिए अधिकतम लाभ क्या है?

कम से कम पांच दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाली गंभीर चोटों के लिए, लाभार्थियों को ₹20,000 तक मिल सकते हैं।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ दिखने से पहले समीक्षा की जाती हैं। कृपया व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी साझा न करें।

लोड हो रहा है…