कारीगरों के लिए बीमा योजना
पुदुचेरी में कारीगरों के लिए बीमा योजना प्राकृतिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹20,000 प्राकृतिक मृत्यु के लिए |
|---|---|
| कौन | हस्तशिल्प कारीगर जिनकी आयु 18-60 वर्ष है |
| कार्यान्वयन द्वारा | उद्योग और वाणिज्य विभाग, पुडुचेरी |
| आधिकारिक पोर्टल | dic.py.gov.in |
| आवेदन की अवधि | पुदुचेरी में योग्य कारीगरों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
योजना प्राकृतिक मृत्यु के लिए ₹20,000 और आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए ₹50,000 तक की सहायता प्रदान करती है। स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए सहायता ₹25,000 है।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 18–60
- के लिए: artisan
- पुडुचेरी के निवासी
- not income tax payer
- no government employee in family
आवेदक 18 से 60 वर्ष के बीच के कारीगर होने चाहिए, जो पुदुचेरी में निवास करते हैं। उन्हें आयकरदाता नहीं होना चाहिए या उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
रुचि रखने वाले कारीगर जिला उद्योग केंद्र में भौतिक आवेदन प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं।
- जिला उद्योग केंद्र से आवेदन पत्र प्राप्त करें या इसे ऑनलाइन डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र को सभी आवश्यक विवरणों के साथ पूरा करें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- कार्यालय के समय में थट्टनचावडी में जिला उद्योग केंद्र पर जाएं।
- भरे हुए आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ परियोजना प्रबंधक को प्रस्तुत करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Residential Certificate
- Age Proof
- Occupation Proof
- Conditions Compliance Document
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कारीगरों के लिए बीमा योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
हस्तशिल्प कारीगर जो 18 से 60 वर्ष के बीच के हैं, पुदुचेरी में निवास करते हैं, योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदकों को निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, व्यवसाय प्रमाण, और एक शर्तों का अनुपालन दस्तावेज प्रदान करना होगा।
आकस्मिक मृत्यु के लिए सहायता राशि क्या है?
योजना आकस्मिक मृत्यु के मामले में ₹50,000 की सहायता प्रदान करती है।
क्या आवेदकों के लिए कोई आयु सीमा है?
हाँ, आवेदकों को योजना के लिए पात्र होने के लिए 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
बीमा प्रीमियम कैसे वित्तपोषित किया जाता है?
प्रीमियम को समान रूप से साझा किया जाता है, जिसमें 50% सामाजिक सुरक्षा कोष द्वारा और 50% सरकार द्वारा जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।
स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए क्या सहायता प्रदान की जाती है?
योजना आकस्मिकता के कारण स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए ₹25,000 की सहायता प्रदान करती है.
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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