SC विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन
कर्नाटका में SC समुदाय की पुनर्विवाहित विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹3 लाख |
|---|---|
| कौन | कर्नाटका में SC समुदाय की विधवाएँ |
| कैसे भुगतान किया जाता है | प्रत्यक्ष बैंक ट्रांसफर |
| कार्यान्वयन किसके द्वारा | सामाजिक कल्याण विभाग, कर्नाटका |
| आधिकारिक पोर्टल | https://sw.kar.nic.in/swincentive/WRM/WRMRegistrationForm.aspx |
| आवेदन की अवधि | शादी के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करें |
लाभ
लाभार्थियों को पुनर्विवाह और पुनर्वास के लिए ₹3 लाख की एक बार की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- केवल महिलाएँ / लड़कियाँ
- श्रेणी: SC
- कर्नाटक के निवासी
- not income tax payer
- no government employee in family
- married widowed divorced or abandoned
योग्य आवेदक महिला होनी चाहिए, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होनी चाहिए, और कर्नाटका में निवास करना चाहिए। उन्हें आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और उन्हें विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्त होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
आवेदन कर्नाटका सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
- कर्नाटका सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अपने आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
- निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- पंजीकरण के बाद, एक एसएमएस पुष्टि भेजी जाएगी; स्वीकृति फॉर्म प्रिंट करें।
- विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी की स्थल सत्यापन की जाएगी।
- सफल सत्यापन के बाद, प्रोत्साहन आवेदक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- Aadhaar Card
- RD Number of Caste Certificate
- Current Marriage Registration Certificate
- Copy of the Bank Passbook
- Date of Birth Proof
- Marriage Photo
- Mobile Number
- Previous Spouse's Death Certificate
- Any address proof of the previous spouse
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन संसाधित नहीं हुआ | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड किए गए हैं और आवेदन विवाह के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया है। |
| सत्यापन विफल | जांचें कि प्रदान की गई जानकारी प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों से मेल खाती है और सुनिश्चित करें कि आवेदन पूरा है। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के लिए कौन योग्य है?
कर्नाटका में निवास करने वाली SC समुदाय की विधवाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
वित्तीय लाभ क्या प्रदान किया जाता है?
इस योजना के तहत योग्य पुनर्विवाहित विधवाओं को ₹3 लाख का एक बार का प्रोत्साहन दिया जाता है।
क्या इस योजना के लिए योग्य होने के लिए कोई आय सीमा है?
नहीं, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
क्या अंतरजातीय विवाहित जोड़े आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, अंतरजातीय जोड़े योग्य हैं बशर्ते कि विधवा SC समुदाय से संबंधित हो।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जन्म तिथि का प्रमाण, विवाह फोटो, मोबाइल नंबर, पूर्व पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र, और पूर्व पति/पत्नी का पता प्रमाण शामिल हैं।
विवाह के बाद आवेदकों के पास आवेदन करने के लिए कितना समय है?
आवेदन विवाह की तारीख के एक वर्ष के भीतर जमा किए जाने चाहिए।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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