मातृत्व लाभ (MBOCWWB)

मातृत्व लाभ योजना मेघालय में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹1,000
कौनमहिला निर्माण श्रमिक
कैसे भुगतान किया जाएगाएक बार का नकद भुगतान
कार्यान्वयन करने वालाMBOCWWB, मेघालय
आधिकारिक पोर्टलmegbocwwb.gov.in
आवेदन की अवधिपंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को उनके मातृत्व काल के दौरान एक बार की नकद सहायता ₹1,000 मिलती है। यह वित्तीय सहायता महिला निर्माण श्रमिकों की इस महत्वपूर्ण समय में मदद करने के लिए है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • केवल महिलाएँ / लड़कियाँ
  • के लिए: construction worker
  • मेघालय के निवासी
  • registered with board
  • active membership
  • not income tax payer

योग्य आवेदक को मेघालय में रहने वाली महिला निर्माण श्रमिक होना चाहिए, जो मेघालय भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं, और जिनकी सक्रिय सदस्यता हो। आयकर देने वाली महिलाएं इस लाभ से बाहर हैं। प्रत्येक महिला अपने मातृत्व काल के दौरान अधिकतम दो बार इस लाभ का लाभ उठा सकती है।

आवेदन कैसे करें

आवेदन मेघालय भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं: https://megbocwwb.gov.in/bocw_services/login.htm
  2. अपने उपयोगकर्ता आईडी (पंजीकृत मोबाइल नंबर) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
  3. डैशबोर्ड से 'मातृत्व लाभ' योजना का चयन करें।
  4. आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. लाभ के लिए आवेदन जमा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • MBOCWWB ID Card
  • Medical Certificate from the Doctor
  • Challans of Bills during Hospital Stay
  • Challan/Receipt of last Monthly Subscription paid
  • Any other documents as required

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें MBOCWWB ID कार्ड और चिकित्सा प्रमाण पत्र शामिल हैं।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआयह पुष्टि करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचें कि क्या इसे संसाधित किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ क्या हैं?

पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को उनके मातृत्व काल के दौरान मातृत्व लाभ के रूप में ₹1,000 मिलते हैं।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?

केवल मेघालय की निवासी पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक ही अपने मातृत्व काल के दौरान आवेदन कर सकती हैं।

क्या एक महिला मातृत्व लाभ योजना का लाभ अधिकतम दो बार उठा सकती है?

हाँ, एक महिला मातृत्व लाभ योजना का लाभ अधिकतम दो बार उठा सकती है।

मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेज़ों में MBOCWWB आईडी कार्ड, एक चिकित्सा प्रमाण पत्र, अस्पताल के बिल और अंतिम मासिक सदस्यता का भुगतान का प्रमाण शामिल हैं।

क्या महिलाएं श्रमिक लाभ प्राप्त कर सकती हैं यदि वे बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं हैं?

नहीं, केवल वे महिला श्रमिक जो मेघालय भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं, मातृत्व लाभ के लिए योग्य हैं।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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