Marriage Incentive Reward Scheme
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना विकलांग जोड़ों को विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹35,000 (एक बार) |
|---|---|
| कौन | उत्तर प्रदेश में विकलांग युग्म |
| आयु सीमा | महिलाओं के लिए 18 से 45 वर्ष, पुरुषों के लिए 21 से 45 वर्ष |
| कार्यान्वयन द्वारा | उत्तर प्रदेश सरकार |
| आवेदन की अवधि | उत्तर प्रदेश में योग्य जोड़ों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
योग्य जोड़े अपनी विकलांगता की स्थिति के आधार पर ₹35,000 तक की एक बार की नकद सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि इस पर निर्भर करती है कि एक या दोनों साथी विकलांग हैं।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 18–45
- उत्तर प्रदेश के निवासी
- not income tax payer
- no government employee in family
आवेदक उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए और महिलाओं के लिए 18 से 45 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 से 45 वर्ष के बीच होने चाहिए। उन्हें आय करदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और कम से कम एक साथी के पास न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए।
कौन पात्र नहीं है
- आयकरदाता
- परिवार में सरकारी कर्मचारी
आवेदन कैसे करें
योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें।
- 15 दिनों के भीतर आवेदन की एक हार्ड कॉपी जिला विकलांग सशक्तिकरण कार्यालय में भेजें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Age Proof
- Address Proof
- Photograph
- Disability percent proof
- Marriage certificate
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया | सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जिला विकलांग सशक्तिकरण कार्यालय में 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की गई है। |
| विकलांगता प्रतिशत प्रमाणित नहीं है | राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण से कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत क्या है?
कम से कम 40% विकलांगता की आवश्यकता है, जिसे संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
क्या अन्य राज्यों के जोड़े आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल वे जोड़े जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं या वहां कम से कम पांच वर्षों से निवास कर रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को आयु प्रमाण, पते का प्रमाण, एक फोटो, विकलांगता प्रतिशत का प्रमाण, और विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
दुल्हन और दूल्हे के लिए आयु पात्रता क्या है?
दुल्हन की आयु विवाह के समय 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि दूल्हे की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
क्या आयकर स्थिति के संबंध में कोई आवश्यकता है?
हाँ, योजना के लिए पात्र होने के लिए जोड़े में से कोई भी साथी आय करदाता नहीं होना चाहिए।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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