Mrityu Ki Dasha Me Antyeshti Evam Anugrah Sahayata Yojana

यह योजना मध्य प्रदेश में मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को अंतिम संस्कार खर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹6,000 (एक बार का अंतिम संस्कार सहायता)
कौनपंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित
कार्यान्वयन द्वारामध्य प्रदेश श्रम विभाग
आवेदन की अवधिकामगार की मृत्यु के 6 महीने के भीतर आवेदन करें

लाभ

लाभार्थियों को अंतिम संस्कार खर्च के लिए ₹6,000 की एक बार की नकद सहायता मिलती है। दुर्घटना के कारण विकलांगता या मृत्यु के लिए अतिरिक्त अनुग्रह भुगतान उपलब्ध हो सकते हैं।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: construction worker
  • मध्य प्रदेश के निवासी
  • registered worker
  • not income tax payer

आवेदक को मध्य प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए जो आयकरदाता नहीं हैं। मृतक को मृत्यु से कम से कम छह महीने पहले पंजीकृत होना चाहिए, जो प्राकृतिक कारणों या दुर्घटना के कारण हो सकती है।

आवेदन कैसे करें

आवेदन को श्रमिक की मृत्यु के छह महीने के भीतर निर्धारित स्थानीय प्राधिकरण के पास ऑफलाइन जमा करना होगा।

  1. निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें।
  3. मृत्यु प्रमाण पत्र और यदि लागू हो तो FIR सहित आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।
  4. पूर्ण आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद पंचायत या शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त, नगर निगम के पास जमा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Copy of valid registration card
  • Prescribed application form
  • Death certificate
  • Copy of FIR in case of death in an accident

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन संसाधित नहीं हुआसुनिश्चित करें कि श्रमिक की मृत्यु के 6 महीने के भीतर आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।
अपर्याप्त दस्तावेजसुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र और पंजीकरण कार्ड शामिल हैं, आवेदन के साथ शामिल हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

यह योजना मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को अंतिम संस्कार लागत और अनुग्रह भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?

केवल मध्य प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो आयकरदाता नहीं हैं, वे आवेदन कर सकते हैं, साथ ही उनके आश्रित भी।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदकों को एक मान्य पंजीकरण कार्ड, निर्धारित आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और यदि मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है तो FIR जमा करनी होगी।

क्या आवेदन जमा करने की कोई समय सीमा है?

हाँ, आवेदन को निर्माण श्रमिक की मृत्यु की तारीख से छह महीने के भीतर जमा करना होगा।

क्या इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क है?

नहीं, इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क आवश्यक नहीं है।

क्या मध्य प्रदेश के गैर-निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, यह योजना केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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