मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाहों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹51,000 प्रति जोड़ा |
|---|---|
| भुगतान | ₹35,000 वधू के बैंक खाते में + ₹10,000 गृहस्थी का सामान + ₹6,000 समारोह व्यवस्था |
| किसके लिए | सरकारी सामूहिक विवाह समारोह में विवाहित गरीब UP परिवारों की बेटियाँ |
| उम्र | वधू 18+, वर 21+ |
| आय सीमा | ₹2,00,000 प्रति वर्ष |
| यह भी शामिल | विधवा और तलाकशुदा का पुनर्विवाह |
| विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| आधिकारिक पोर्टल | shadianudan.upsdc.gov.in |
| आवेदन की अवधि | सहायता वर्ष भर समय-समय पर आयोजित सरकारी सामूहिक विवाह समारोहों से जुड़ी है — अगली तिथि अपने ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पता करें। |
लाभ
लाभार्थियों को प्रत्येक विवाह के लिए कुल ₹51,000 मिलते हैं, जिसमें घरेलू स्थापना के लिए ₹35,000 और विवाह सामग्री और खर्चों के लिए अतिरिक्त धन शामिल है।
पूरी गाइड
योजना आपको क्या देती है
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों को बेटी की शादी का खर्च वहन करने में मदद करती है — सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर प्रति जोड़ा ₹51,000 की सहायता देती है। राशि जानबूझकर इस तरह बाँटी जाती है कि अधिकांश सीधे वधू तक पहुँचे और शेष शादी का खर्च कवर करे:
- ₹35,000 सीधे वधू के बैंक खाते में, ताकि नया जोड़ा गृहस्थी बसा सके
- ₹10,000 का गृहस्थी सामान (बर्तन, कपड़े और ज़रूरी चीज़ें) समारोह में
- ₹6,000 प्रति जोड़ा विवाह समारोह के आयोजन के लिए
कौन आवेदन कर सकता है
यह योजना सभी समुदायों के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए है। आप पात्र हैं यदि:
- आपका परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं है
- शादी के दिन वधू कम से कम 18 और वर कम से कम 21 वर्ष का है
- परिवार का कोई सदस्य आयकर नहीं देता
- विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का पुनर्विवाह भी शामिल है
सामूहिक विवाह कैसे होता है
केवल-नकद योजना के विपरीत, यहाँ शादी सामूहिक रूप से होती है। ज़िला प्रशासन और स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम) एक निश्चित तिथि पर संयुक्त समारोह आयोजित करते हैं, और पात्र जोड़े एक साथ विवाहित होते हैं। इससे परिवारों का खर्च कम रहता है, और इसीलिए आवेदन निर्धारित समारोह से जुड़ा होता है, निजी शादी से नहीं।
आवेदन कैसे करें
जोड़े का पंजीकरण आधिकारिक पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर, या अपनी ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय के माध्यम से करें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें। आवेदन समाज कल्याण विभाग द्वारा आपके क्षेत्र के अगले निर्धारित समारोह के लिए प्रोसेस किया जाता है, और विवाह संपन्न होने के बाद ₹35,000 वधू के खाते में पहुँचते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- जोड़े (वधू और वर) की फ़ोटो
- दोनों का आधार कार्ड या वोटर ID
- दोनों का जन्म प्रमाणपत्र या आयु प्रमाण
- वधू की बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण
- पारिवारिक आय प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र (केवल SC/ST/OBC के लिए)
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 18+
- पारिवारिक आय ≤ ₹2,00,000/वर्ष
- उत्तर प्रदेश के निवासी
- poor household
- not income tax payer
आवेदक उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए जिनकी पारिवारिक आय ₹2,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो। दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है, लेकिन आवेदक आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
कौन पात्र नहीं है
- ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक है
- ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य आयकर देता है
- ऐसे जोड़े जहाँ वधू 18 वर्ष से कम या वर 21 वर्ष से कम हो
- जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं
आवेदन कैसे करें
आवेदन करने के लिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरें।
- पूर्ण किए गए फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म को निकटतम ग्राम पंचायत या नगर निगम में सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Photo of bride and groom (couple)
- Aadhaar card or Voter ID card of the couple (bride and groom)
- Birth certificate of the bride and groom (couple)
- Bank passbook of newly married girl
- Address proof
- Income certificate of the applying family
- Caste Certificate (only for SC/ST/OBC)
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| समारोह के बाद पैसा नहीं मिला | जाँचें कि वधू का बैंक खाता नंबर और IFSC सही हैं और खाता सक्रिय है, फिर उस समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें जहाँ पंजीकरण हुआ था। |
| आय प्रमाणपत्र अस्वीकृत | आय प्रमाणपत्र वर्तमान और सक्षम प्राधिकारी (तहसील / e-District) द्वारा जारी होना चाहिए। समय समाप्त हो गया हो तो नया बनवाएँ। |
| अगला समारोह कब है, पता नहीं | सामूहिक विवाह की तिथियाँ ज़िला या स्थानीय निकाय तय करते हैं — अगली निर्धारित तिथि अपनी ग्राम पंचायत या ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पूछें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के लिए कौन आवेदन करने के योग्य है?
योग्यता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है जिनकी पारिवारिक आय ₹2,00,000 से कम है, और दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवश्यक दस्तावेजों में युगल की फोटो, आधार या मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दुल्हन का बैंक पासबुक, पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, और यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं।
क्या अन्य राज्यों के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के निवासी इस योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।
क्या सामूहिक विवाह के लिए न्यूनतम युगल की संख्या आवश्यक है?
हाँ, सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 युगलों को भाग लेना चाहिए।
इस योजना के तहत कुल वित्तीय सहायता क्या है?
प्रत्येक विवाह के लिए कुल वित्तीय सहायता ₹51,000 है, जिसमें घरेलू स्थापना और विवाह खर्चों के लिए धन शामिल है।
यह योजना कितना पैसा देती है?
₹51,000 प्रति जोड़ा — ₹35,000 वधू के बैंक खाते में, ₹10,000 समारोह में गृहस्थी का सामान, और ₹6,000 समारोह के लिए।
क्या विधवा या तलाकशुदा महिला आवेदन कर सकती है?
हाँ। विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं का पुनर्विवाह योजना में शामिल है।
क्या कोई आय सीमा है?
हाँ — परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और किसी सदस्य को आयकर नहीं देना चाहिए।
क्या हम अपनी निजी शादी करके भी यह लाभ ले सकते हैं?
नहीं। सहायता सरकारी सामूहिक विवाह समारोह से जुड़ी है, निजी शादी से नहीं।
पैसा किस खाते में जाता है?
मुख्य ₹35,000 वधू के अपने बैंक खाते में जाता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि वह सक्रिय और सही ढंग से लिंक हो।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
टिप्पणियाँ
लोड हो रहा है…