मंगल्य योजना विधवा पुनर्विवाह के लिए
मंगल्य योजना केरल में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| Benefit | ₹25,000 |
|---|---|
| Who | विधवाएँ और तलाकशुदा महिलाएँ |
| Age limit | 18 से 50 वर्ष |
| Implemented by | महिला और बाल विकास विभाग, केरल |
| आवेदन की अवधि | योग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
योजना योग्य विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए ₹25,000 की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 18–50
- केवल महिलाएँ / लड़कियाँ
- केरल के निवासी
- not income tax payer
- no government employee in family
- poor household
योग्य आवेदक वे महिलाएं होनी चाहिए जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, जो केरल में निवास करती हों, और जो या तो विधवा या तलाकशुदा हों। उन्हें आयकरदाता नहीं होना चाहिए या उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और उन्हें गरीब परिवार से होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
मंगल्य योजना के लिए आवेदन करने के लिए, इच्छुक व्यक्तियों को संबंधित अधिकारियों को पूरा किया हुआ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- मंगल्य योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र को आवश्यक विवरण के साथ भरें।
- पहचान प्रमाण और विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।
- पूर्ण आवेदन को जिला महिला और बाल अधिकारियों के पास बाल विकास परियोजना अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Identity proof
- Proof of remarriage/remarriage certificate
- Death Certificate of the first Husband
- Legal document of divorce (For divorced women)
- Proof of BPL/Priority Category
- Proof of age in the form of a school leaving certificate or certificate issued by the competent authority
- Certificate from Village officer showing that husband has deserted the woman for over 7 years (for such applicant)
- Copy of bank passbook
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मंगल्य योजना क्या है?
मंगल्य योजना केरल में योग्य विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को उनके पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मंगल्य योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं, जो केरल की निवासी हैं और जो या तो विधवा या तलाकशुदा हैं, योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
योजना के तहत वित्तीय लाभ क्या है?
योग्य आवेदकों को उनके पुनर्विवाह के लिए ₹25,000 की एक बार की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदकों को पहचान प्रमाण, पुनर्विवाह प्रमाण पत्र, पहले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक के दस्तावेज (यदि लागू हो), बीपीएल स्थिति का प्रमाण, आयु प्रमाण, और एक बैंक पासबुक प्रस्तुत करनी होगी।
क्या योजना केवल केरल के निवासियों के लिए लागू है?
हाँ, केवल वे महिलाएं जो केरल की निवासी हैं, मंगल्य योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।
आवेदन कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए?
पूर्ण आवेदन को बाल विकास परियोजना अधिकारियों के माध्यम से जिला महिला और बाल अधिकारियों के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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