नारी निकेतन
नारी निकेतन जम्मू और कश्मीर में गरीब महिलाओं और उनके बच्चों के लिए आश्रय और समर्थन प्रदान करते हैं।
मुख्य तथ्य
| लाभ | गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए देखभाल, सुरक्षा, भोजन, आश्रय और शिक्षा। |
|---|---|
| कौन | जम्मू और कश्मीर में गरीब महिलाएं और उनके बच्चे। |
| कार्यान्वयन किसने किया | सामाजिक कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर। |
| आधिकारिक पोर्टल | https://jksocialwelfare.nic.in/welfareIns/NariNiketans.pdf |
| आवेदन की अवधि | योग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को देखभाल, सुरक्षा, भोजन, आश्रय, और उनके बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त होती है। कैदियों को तब तक रहनें की अनुमति है जब तक वे पुनर्वासित या विवाह नहीं कर लेते।
कौन आवेदन कर सकता है
- केवल महिलाएँ / लड़कियाँ
- जम्मू और कश्मीर के निवासी
- not income tax payer
- no government employee in family
- poor household
यह योजना जम्मू और कश्मीर की उन महिला निवासियों के लिए खुली है जो गरीब, deserted, या विधवा हैं और जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। आवेदकों को आयकरदाता नहीं होना चाहिए या उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
कौन पात्र नहीं है
- आयकरदाता
- परिवार में सरकारी कर्मचारी
आवेदन कैसे करें
आवेदन जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) के पास व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र के लिए अनुरोध करने जाएं।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज़ और एक हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार की फोटो संलग्न करें।
- भरा हुआ आवेदन पत्र जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करें।
- कार्यालय से अपने आवेदन की प्रस्तुति का रसीद या स्वीकृति प्राप्त करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- 3 Passport-Sized Photograph (Signed Across)
- Residential Certificate / Domicile Certificate of the State/UT of Jammu & Kashmir
- Proof of Identity
- Aadhaar Card
- Death Certificate of the Husband (in case the applicant is a widow)
- Details of the Bank Account (Bank Name, Branch Name, Address, IFSC, etc) of Self or of the Guardian
- Any other document required by the District Social Welfare Office
- Proof of Age of the Child (Birth Certificate) (in case of children accompanying the mothers)
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और आवेदन पत्र सही ढंग से भरा गया है। |
| आवेदन जमा करने के बाद कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई | आवेदन की स्थिति की पुष्टि के लिए जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नारी निकेतन में प्रवेश के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
प्रवेश के लिए गरीब, deserted महिलाओं, या आजीविका के बिना विधवाओं के लिए उपलब्ध है।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवश्यक दस्तावेज़ों में निवास प्रमाण पत्र, पहचान का प्रमाण, आधार कार्ड, और यदि लागू हो तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल हैं।
एक महिला नारी निकेतन में कितनी देर रह सकती है?
महिलाएं तब तक रह सकती हैं जब तक वे पुनर्वासित, विवाह नहीं कर लेतीं, या रोजगार योजनाओं के अंतर्गत नहीं आतीं।
क्या बच्चों को नारी निकेतन में अपनी माताओं के साथ रहने की अनुमति है?
हाँ, बच्चों को रहने की अनुमति है, लेकिन पुरुष बच्चों को 8 वर्ष की आयु के बाद बाल आश्रमों में स्थानांतरित करना होगा।
क्या स्थायी रोजगार वाली महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
नहीं, आवेदकों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होना चाहिए, जिसमें स्थायी रोजगार भी शामिल है।
मैं नारी निकेतन अधिकारियों के लिए संपर्क विवरण कहाँ पा सकता हूँ?
अधिकारियों के लिए संपर्क विवरण आधिकारिक जम्मू और कश्मीर सामाजिक कल्याण वेबसाइट पर पाया जा सकता है।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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