पंचायत कल्याण कोष
पंचायत कल्याण कोष उत्तर प्रदेश में मृत निर्वाचित पंचायत सदस्यों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹5 लाख |
|---|---|
| कौन | चुने हुए पंचायत सदस्य |
| कैसे भुगतान किया जाएगा | एक बार का नकद भुगतान |
| कार्यान्वयन किसके द्वारा | पंचायती राज मंत्रालय |
| आधिकारिक पोर्टल | prdfinance.up.gov.in |
| आवेदन की अवधि | स्रोत में आवेदन समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है। |
लाभ
लाभार्थियों को एक निर्वाचित पंचायत सदस्य की मृत्यु पर ₹5,00,000 की एक बार की नकद सहायता मिलती है। यह राशि पंचायत में पद के आधार पर भिन्न होती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: elected member
- not income tax payer
योग्य आवेदकों में वे निर्वाचित सदस्य शामिल हैं जो आयकरदाता नहीं हैं। आवेदकों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन दावा उस समय किया जाना चाहिए जब सदस्य अभी भी कार्यालय में हो।
कौन पात्र नहीं है
- आयकरदाता
आवेदन कैसे करें
आवेदन पंचायत कल्याण कोष पोर्टल के माध्यम से वित्त आयोग द्वारा प्रबंधित पंचायत राज विभाग में जमा किए जाने चाहिए।
- prdfinance.up.gov.in पर जाएं और पंचायत कल्याण कोष पोर्टल तक पहुंचें।
- आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें।
- मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा समीक्षा के लिए आवेदन जमा करें।
- आवेदन के लिए जिला मजिस्ट्रेट से स्वीकृति प्राप्त करें।
- जिला पंचायत राज अधिकारी स्वीकृत आवेदन को धन हस्तांतरण के लिए निदेशक पंचायत राज को अग्रेषित करेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- Death Certificate
- PDF copy of Bank Passbook
- PDF copy of Pradhan’s identity (certificate issued by the election commission as an elected candidate)
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण शामिल हैं। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचें और जिला मजिस्ट्रेट से स्वीकृति की पुष्टि करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
केवल निर्वाचित पंचायत सदस्य जो आयकरदाता नहीं हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या आवेदकों के लिए कोई आयु सीमा है?
नहीं, इस योजना के तहत आवेदकों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
क्या मैं अपने निर्वाचित कार्यकाल के समाप्त होने के बाद आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, दावा केवल तभी किया जा सकता है जब सदस्य अभी भी कार्यालय में हो।
आवेदन के लिए आश्रित के रूप में कौन योग्य है?
आश्रित में तत्काल परिवार के सदस्य जैसे पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, या अन्य करीबी रिश्तेदार शामिल हैं।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदकों को मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की PDF प्रति, और प्रधान की पहचान प्रमाण पत्र की PDF प्रति प्रदान करनी होगी।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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