प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना वित्तीय सहायता के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र में सतत विकास का समर्थन करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹6,000 वार्षिक
कौनमछुआरे, मछली किसान, मछली श्रमिक, मछली विक्रेता, उद्यमी
कैसे भुगतान किया जाता हैप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता
कार्यान्वयन किसके द्वारामत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
आधिकारिक पोर्टलfisheries.gov.in
आवेदन की अवधियोग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को विभिन्न मत्स्य संबंधित गतिविधियों के लिए वार्षिक ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जो उनके जीवनयापन और बुनियादी ढांचे को बढ़ाती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: fisher, fish farmer, fish worker, fish vendor, entrepreneur
  • poor household
  • no government employee in family
  • not income tax payer

योग्य आवेदकों में मछुआरे, मछली किसान, मछली श्रमिक, मछली विक्रेता और उद्यमी शामिल हैं। मुख्य अपवादों में परिवार में सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और गरीब परिवार से न होने वाले लोग शामिल हैं।

कौन पात्र नहीं है

  • सरकारी कर्मचारी
  • आयकरदाता

आवेदन कैसे करें

रुचि रखने वाले व्यक्तियों को संबंधित जिला मत्स्य अधिकारी या भारत सरकार के मत्स्य विभाग को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

  1. अपने मत्स्य गतिविधि के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करें।
  2. DPR प्रस्तुत करने के लिए अपने क्षेत्र के जिला मत्स्य अधिकारी के पास जाएं।
  3. केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, प्रस्ताव भारत सरकार के मत्स्य विभाग को भेजें।
  4. अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार, पैन और बैंक खाता विवरण शामिल करें।
  5. विशिष्ट प्रस्तुतिकरण दिशानिर्देशों के लिए जिला मत्स्य अधिकारी से परामर्श करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhaar Card
  • PAN Card
  • Bank Account Details
  • Business Registration Certificate
  • Project Report
  • Land Documents
  • Partnership Deed or Memorandum of Association

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआआवेदन और भुगतान प्रक्रिया की स्थिति की पुष्टि करने के लिए जिला मत्स्य अधिकारी से जांच करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए गरीब परिवार के रूप में कौन योग्य है?

एक गरीब परिवार को उस परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है और वह आयकरदाता नहीं है।

आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवेदकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, भूमि दस्तावेज और यदि लागू हो तो साझेदारी पत्र प्रदान करना होगा।

यह योजना कितने समय तक चालू है?

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना पांच वर्षों के लिए लागू है, वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक।

क्या स्वयं सहायता समूह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, मत्स्य क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह आवेदन करने के लिए योग्य हैं।

वित्तीय सहायता की राशि क्या है?

लाभार्थियों को विभिन्न मत्स्य संबंधित गतिविधियों के लिए वार्षिक ₹6,000 प्राप्त होते हैं।

मुझे अपना परियोजना प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत करना चाहिए?

प्रस्तावों को योजना के घटक के आधार पर जिला मत्स्य अधिकारी या भारत सरकार के मत्स्य विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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