प्रधान मंत्री की छात्रवृत्ति योजना राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों के वार्डों के लिए
यह योजना हिंसा में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹30,000 वार्षिक |
|---|---|
| कौन | शहीद पुलिस कर्मियों के वार्ड |
| कैसे भुगतान किया जाता है | चयन के बाद वार्षिक रूप से |
| कार्यान्वयन किसके द्वारा | गृह मंत्रालय |
| आधिकारिक पोर्टल | https://scholarships.gov.in |
| आवेदन की अवधि | वार्षिक विंडो - आधिकारिक पोर्टल पर तारीखों की पुष्टि करें |
लाभ
लाभार्थियों को लड़कों के लिए वार्षिक ₹30,000 और लड़कियों के लिए ₹36,000 की छात्रवृत्ति मिलती है, जिसका उद्देश्य उनकी उच्च शिक्षा का समर्थन करना है।
कौन आवेदन कर सकता है
- poor household
- studying in government or aided school
योग्य आवेदक वे आश्रित वार्ड हैं जो आतंक/नक्सल हमलों में मारे गए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों के हैं। यह योजना प्रति परिवार दो बच्चों तक सीमित है और नागरिक पुलिस कर्मचारियों के वार्डों और गैर-डिग्री पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वालों को बाहर करती है।
कौन पात्र नहीं है
- नागरिक कर्मचारियों के वार्ड
- पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम कर रहे हैं
- अन्य छात्रवृत्तियों का लाभ उठा रहे हैं
- पहले ही PMSS का लाभ उठा चुके हैं
- विदेश में अध्ययन कर रहे हैं
आवेदन कैसे करें
आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाएँ scholarships.gov.in।
- पहली बार आवेदकों के लिए आवेदक कोने के तहत 'नई पंजीकरण' पर क्लिक करें।
- जारी रखने से पहले दिशानिर्देश पढ़ें और आवश्यक undertaking प्रदान करें।
- आवश्यक विवरण के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें।
- मौजूदा आवेदकों के लिए, अपने आवेदन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- छात्रवृत्ति विकल्प चुनें और आवेदन फॉर्म पूरा करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Aadhaar Card
- Passport-size photograph
- Certificate from State Govt. indicating police personnel was killed in violence
- Attested copy of Mark sheet MEQ
- Disability Certificate (if applicable)
- Death Certificate
- Bank account details
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि कॉलेज या संस्थान UGC या AICTE के तहत अनुमोदित है और पाठ्यक्रम एक प्रथम पेशेवर डिग्री है। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | जांचें कि क्या आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर सही ढंग से प्रस्तुत किया गया था और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड किए गए थे। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य है?
छात्रवृत्ति उन आश्रित वार्डों के लिए है जो आतंक/नक्सल हमलों में शहीद हुए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों के हैं, जो पहले पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं।
आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो, पुलिस कर्मी की मृत्यु का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक मार्कशीट और बैंक खाता विवरण, आदि प्रदान करने की आवश्यकता है।
क्या एक परिवार से आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या पर कोई सीमा है?
हाँ, प्रति परिवार केवल दो बच्चे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।
क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ यदि मैं पहले से ही एक और छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हूँ?
नहीं, जो आवेदक अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं या भत्तों का लाभ उठा रहे हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य नहीं हैं।
छात्रवृत्ति की अवधि क्या है?
छात्रवृत्ति पेशेवर पाठ्यक्रम की अवधि के लिए उपलब्ध है, अधिकतम पांच वर्षों तक।
यदि मैं अपना पाठ्यक्रम या कॉलेज बदलता हूँ तो क्या होगा?
चुने जाने के बाद पाठ्यक्रम या कॉलेज बदलने से छात्रवृत्ति का अस्वीकृति होगी।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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