राजा हरिशचंद्र श्रमिक मृतक अंतिम संस्कार सहायता योजना
यह योजना उत्तर प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों के निधन पर अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹10,000 |
|---|---|
| कौन | पंजीकृत श्रमिकों के परिवार |
| आय सीमा | ₹15,000 |
| कार्यान्वयन करने वाला | उत्तर प्रदेश सरकार |
| आधिकारिक पोर्टल | https://skpuplabour.in/ |
| आवेदन की अवधि | कामगार की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन करें |
लाभ
लाभार्थियों को मृतक श्रमिक के अंतिम संस्कार से संबंधित खर्चों को कवर करने में मदद के लिए ₹10,000 की एक बार की वित्तीय सहायता मिलती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- पारिवारिक आय ≤ ₹15,000/वर्ष
- के लिए: worker
- उत्तर प्रदेश के निवासी
- not income tax payer
- no government employee in family
योग्य आवेदकों में उत्तर प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों के परिवार शामिल हैं जिनकी मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं है। श्रमिक सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और आवेदन श्रमिक की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
आवेदन उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- skpuplabour.in पर जाएं और 'श्रमिक आवेदन' विकल्प चुनें।
- पंजीकरण फॉर्म भरकर और उसे प्रस्तुत करके नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
- जनरेटेड उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
- संबंधित योजना चुनें और आवेदन फॉर्म को सही ढंग से पूरा करें।
- हाल की एक तस्वीर अपलोड करें और आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करें।
- भविष्य के संदर्भ के लिए प्रस्तुत आवेदन की एक प्रति प्रिंट करें।
- प्रमाणन के लिए संबंधित प्रतिष्ठान में प्रिंटेड आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करें।
- फिर से लॉग इन करें ताकि सत्यापित आवेदन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकें।
- आवेदन के सत्यापन और बैंक खाते में वित्तीय सहायता के वितरण की प्रतीक्षा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Attested photocopy of the online filled application form related to the scheme.
- Read photocopy of the beneficiary's bank passbook (with IFS code of the bank).
- Read photocopy of ration card/family register or other government record in confirmation of relationship with the dependent.
- Death certificate issued by Registrar (Birth/Death).
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
यह योजना मृतक पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें अंतिम संस्कार के खर्चों में मदद मिलती है।
इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
लाभार्थियों को इस योजना के तहत ₹10,000 की एक बार की भुगतान मिलती है।
इस सहायता के लिए आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?
आवेदक को उत्तर प्रदेश में पंजीकृत श्रमिक के परिवार का सदस्य होना चाहिए, और श्रमिक की मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदकों को आवेदन फॉर्म की सत्यापित फोटोकॉपी, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर, और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
क्या आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा है?
हाँ, आवेदन श्रमिक की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
वित्तीय सहायता किसे मिलती है?
यदि श्रमिक अविवाहित था, तो सहायता श्रमिक के पति/पत्नी, आश्रित बच्चों, या माता-पिता को दी जाती है।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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