अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना
झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹1,000 मासिक भत्ता |
|---|---|
| कौन | झारखंड में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार |
| आय सीमा | ₹2.5 लाख |
| कार्यान्वयन द्वारा | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
| आवेदन की अवधि | प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए नए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। |
लाभ
लाभार्थियों को कोचिंग के लिए प्रति माह ₹1,000 का भत्ता मिलता है, साथ ही बाहरी छात्रों के लिए आवास और भोजन के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- पारिवारिक आय ≤ ₹2,50,000/वर्ष
- श्रेणी: ST
- झारखंड के निवासी
- poor household
योग्य आवेदकों में झारखंड में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार शामिल हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं है। कोचिंग संस्थानों को पंजीकृत होना चाहिए और उन्हें कम से कम तीन वर्षों का प्रतिस्पर्धी परीक्षा कोचिंग का अनुभव होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
रुचि रखने वाले कोचिंग संस्थानों को झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें और भरें (फॉर्म I देखें)।
- पिछले तीन वर्षों के लिए बजट अनुमान और ऑडिटेड खाते तैयार करें।
- पिछले तीन वर्षों के परिणामों को ग्रेडिंग और इंटेक विवरण के साथ संकलित करें।
- फैकल्टी की योग्यताओं और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का विवरण प्रदान करें।
- संस्थान की वास्तविकता के संबंध में उप आयुक्त से पुष्टि प्राप्त करें।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र और प्रबंधन समिति की सूची शामिल करें।
- कार्यकारी समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक सुरक्षा बांड प्रस्तुत करें साथ ही शर्तों और नियमों की स्वीकृति।
आवश्यक दस्तावेज़
- Application Form (Refer Form I)
- Budget estimates
- Audited accounts for last three years
- Results of last three years (with grading) vis-a-vis intake
- Details of Faculty and their academic/professional qualification
- Details of SC Beneficiaries
- Confirmation by concerned Deputy Commissioner regarding genuineness of institution
- Registration Certificate
- List of Management Committee
- Surety Bond signed by the full Executive Committee
- Acceptance of Terms & Conditions
- The undertaking by the institution regarding grant
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आवेदन पत्र और उप आयुक्त से पुष्टि शामिल है। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | सुनिश्चित करें कि कोचिंग संस्थान ने निर्धारित समय के भीतर विभाग को नामांकित उम्मीदवारों के पाठ्यक्रम-वार नाम प्रस्तुत किए हैं। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
यह योजना झारखंड के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए खुली है जो गरीब परिवारों से हैं जिनकी वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम है।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदन पत्र, बजट अनुमान, ऑडिटेड खाते, फैकल्टी विवरण, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का विवरण, और उप आयुक्त से पुष्टि आवश्यक दस्तावेज हैं।
क्या कोचिंग कक्षाओं में छात्रों की संख्या पर कोई सीमा है?
हाँ, छात्रों की कुल संख्या, जिसमें गैर-अनुसूचित जाति के छात्र शामिल हैं, प्रति कक्षा 40 से अधिक नहीं हो सकती है, महिलाओं और विकलांग अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष कोटा के साथ।
भत्ता कैसे वितरित किया जाता है?
₹1,000 प्रति माह का भत्ता कोचिंग संस्थान द्वारा खाता धारक चेक के माध्यम से मासिक रूप से वितरित किया जाता है।
क्या संस्थान लाभार्थियों से कोई शुल्क ले सकते हैं?
नहीं, इस योजना के तहत संस्थानों को लाभार्थियों से कोई शुल्क लेने की अनुमति नहीं है।
उम्मीदवार इस योजना के तहत कोचिंग कितनी बार ले सकते हैं?
उम्मीदवार एक विशेष प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए एक बार और कुल मिलाकर अधिकतम दो कोचिंग पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग ले सकते हैं.
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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