विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (SCLCSS) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए
SCLCSS अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSEs) को उपकरण खरीदने के लिए संस्थागत वित्त पर 25% सब्सिडी प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | SC/ST MSEs के लिए संस्थागत वित्त पर 25% सब्सिडी |
|---|---|
| अधिकतम सब्सिडी | ₹25 लाख |
| कौन | SC/ST उद्यमी |
| कैसे भुगतान किया जाता है | संस्थागत वित्त (बैंक ऋण) के माध्यम से |
| कार्यान्वयन करने वाला | सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम मंत्रालय |
| आधिकारिक पोर्टल | nssh.gov.in |
| आवेदन की अवधि | योग्य SC/ST MSEs के लिए पूरे वर्ष खुला |
लाभ
लाभार्थियों को उपकरण खरीद के लिए संस्थागत वित्त का 25% कवर करते हुए ₹25,00,000 तक की एक बार की सब्सिडी मिलती है, जिसमें क्षेत्र की कोई पाबंदी नहीं है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: entrepreneur
- श्रेणी: SC, ST
- not income tax payer
- no government employee in family
- poor household
योग्य आवेदकों में SC/ST उद्यमी शामिल हैं जो एकल स्वामित्व, साझेदारी या कंपनियों के रूप में विनिर्माण या सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। आयकरदाता या जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
आवेदन कैसे करें
रुचि रखने वाले SC/ST MSEs को अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपने प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (PLI) में जमा करने होंगे।
- आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें जिनमें UAM, GST, PAN, और जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- अपने प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (PLI) में आवेदन जमा करें।
- सुनिश्चित करें कि उपकरण खरीद के लिए ऋण PLI द्वारा स्वीकृत है।
- PLI निर्धारित MIS पोर्टल पर दावा आवेदन अपलोड करेगा।
- नोडल बैंकों/एजेंसियों द्वारा सब्सिडी के प्रोसेस होने की प्रतीक्षा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Self-certified copy of UAM & GST
- Self-certified copy of PAN card
- Self-certified copy of Caste certificate
- Details of shareholding
- Attested copy of Partnership Deed or Memorandum and Article of Association
- Attested or original copy of payment receipt and GST invoice
- NABL/BIS attested copy of final testing report
- Proof of transferred amount as reimbursement
- Cancelled Cheque of current account
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ सही तरीके से प्रधान ऋणदाता संस्थान को प्रस्तुत किए गए हैं। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | सब्सिडी दावे की स्थिति की पुष्टि के लिए नोडल बैंक या एजेंसी से जांच करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
SCLCSS क्या है?
SCLCSS एक योजना है जो SC/ST MSEs का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो संस्थागत वित्त के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी खरीदने के लिए 25% पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।
SCLCSS को किसने लॉन्च किया?
यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी।
क्या नए MSEs इस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, यह योजना मौजूदा और नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों दोनों पर लागू होती है।
क्या सब्सिडी सेकंड-हैंड मशीनरी के लिए उपलब्ध है?
नहीं, सब्सिडी निर्मित या सेकंड-हैंड मशीनरी के लिए लागू नहीं है।
क्या इस सब्सिडी को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है?
इस सब्सिडी को प्राप्त करने वाले इकाइयाँ उसी उपकरण के लिए किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकती हैं।
सब्सिडी के लिए योग्य होने के लिए न्यूनतम ऋण अवधि क्या है?
स्वीकृत टर्म लोन की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष होनी चाहिए, जिसमें कोई भी मोराटोरियम अवधि शामिल है।
मुख्य शब्दों की व्याख्या
- SC / ST / OBC
- Official social categories — Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes — used for reservations and targeted welfare schemes.
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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