AICTE - Grant For Augmenting Infrastructure In North Eastern Region
उत्तर पूर्व भारत में शैक्षणिक संस्थानों के लिए जल, बिजली और इंटरनेट अवसंरचना में सुधार के लिए वित्तीय सहायता।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹15 लाख एकमुश्त सब्सिडी |
|---|---|
| कौन | उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान |
| कैसे भुगतान किया जाता है | पहली किस्त अग्रिम, दूसरी परियोजना पूर्ण होने पर |
| कार्यान्वयन किसके द्वारा | AICTE |
| आधिकारिक पोर्टल | aicte-india.org |
| आवेदन की अवधि | उत्तर पूर्व में योग्य संस्थानों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को जल आपूर्ति, बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित अवसंरचना मुद्दों को हल करने के लिए ₹1,500,000 तक की एक बार की अनुदान राशि प्राप्त हो सकती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: educational institution
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासी
- no government employee in family
- no family member in government service
- poor household
योग्य आवेदकों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं, जैसे कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी कॉलेज और पॉलीटेक्निक संस्थान। मुख्य अपवाद वे संस्थान हैं जिनके किसी परिवार के सदस्य की सरकारी सेवाओं में नौकरी है या जो गरीब परिवारों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं।
आवेदन कैसे करें
आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन जमा किए जाने चाहिए।
- AICTE-Grant for Augmenting Infrastructure in North Eastern Region (GAINER) के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें और भरें।
- सुनिश्चित करें कि आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर और मोहर लगाई गई है।
- पूर्ण आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र और दस्तावेजों को पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्दिष्ट AICTE पते पर भेजें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Plan/detailed estimates of the project
- Abstract of the estimates of the project
- PWD/CPWD rate certificate of the project
- Conformity with the norms as suggested by the AICTE
- Mode of construction details
- Certificate from the Principal/Competent Authority regarding funding
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं और आवेदन पत्र सही ढंग से भरा गया है। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | सुनिश्चित करें कि परियोजना छह महीने के भीतर शुरू की गई है और सभी आवश्यक दस्तावेज AICTE को प्रस्तुत किए गए हैं। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस अनुदान के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
अनुदान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक संस्थानों के लिए उपलब्ध है, विशेष रूप से सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी कॉलेज और पॉलीटेक्निक संस्थान।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवश्यक दस्तावेजों में परियोजना योजनाएँ, अनुमान, PWD/CPWD दर प्रमाण पत्र, और प्रिंसिपल या सक्षम प्राधिकरण से वित्त पोषण के संबंध में एक प्रमाण पत्र शामिल हैं।
परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण सीमा क्या है?
जल मुद्दों को संबोधित करने वाली परियोजनाओं के लिए अधिकतम वित्त पोषण सीमा ₹1,500,000 है, जबकि बिजली और इंटरनेट के लिए परियोजनाओं की अलग-अलग सीमाएँ हैं।
यदि परियोजना समय पर शुरू नहीं होती है तो क्या होगा?
यदि परियोजना छह महीने के भीतर शुरू नहीं होती है, तो संस्थान को संपूर्ण अनुदान और संचित ब्याज वापस करना होगा।
आवेदन कैसे संसाधित किया जाता है?
जमा करने के बाद, आवेदनों की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है, जिसके बाद परिषद से अंतिम निर्णय लिया जाता है।
क्या प्रगति रिपोर्टिंग की आवश्यकता है?
हाँ, संस्थानों को परियोजना समाप्त करने के बाद वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और परियोजना पूर्णता रिपोर्ट जमा करनी होगी।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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