आत्म निर्भर बागवानी योजना

आत्म निर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश के किसानों को बागवानी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभसरकार से 45% सब्सिडी
कौनअरुणाचल प्रदेश के किसान
कार्यान्वयन किसने कियाअरुणाचल प्रदेश सरकार
आधिकारिक पोर्टलhttps://cdn.s3waas.gov.in/s3819f46e52c25763a55cc642422644317/uploads/2022/05/2022052453.pdf
आवेदन की अवधिअरुणाचल प्रदेश के योग्य किसानों के लिए पूरे वर्ष खुला

लाभ

लाभार्थियों को सरकार से 45% सब्सिडी मिलती है, साथ ही बागवानी परियोजनाओं के लिए बैंक वित्तपोषण और एक छोटी व्यक्तिगत योगदान भी।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: farmer
  • अरुणाचल प्रदेश के निवासी
  • not income tax payer
  • no government employee in family
  • poor household

अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य अपवादों में वे व्यक्ति शामिल हैं जो आयकरदाता हैं या जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं।

कौन पात्र नहीं है

  • आयकरदाता
  • परिवार में सरकारी कर्मचारी

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑफलाइन निर्धारित चैनलों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

  1. आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय सरकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें।
  3. आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. पूर्ण आवेदन पत्र को अपने क्षेत्र में संबंधित प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhaar Card
  • Voter Card
  • Residential Certificate
  • Valid Bank Account

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा किए गए हैं, जिसमें आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और एक मान्य बैंक खाता शामिल हैं।
ऋण राशि सीमाओं से अधिक हैव्यक्तियों के लिए ₹1.6 लाख और स्वयं सहायता समूहों के लिए ₹10 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?

अरुणाचल प्रदेश के किसान जो आयकरदाता नहीं हैं और जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदकों को आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और एक मान्य बैंक खाता का विवरण प्रदान करना होगा।

क्या इस योजना के तहत ऋण के लिए कोई संपार्श्विक आवश्यकता है?

1.60 लाख रुपये तक के ऋण के लिए व्यक्तियों के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है, और स्वयं सहायता समूह (SHGs) 10 लाख रुपये तक बिना संपार्श्विक के उधार ले सकते हैं।

इस योजना के तहत किन प्रकार की फसलों का समर्थन किया जाता है?

यह योजना सेब, संतरे, और केले सहित विभिन्न फलों की खेती का समर्थन करती है।

आत्म निर्भर बागवानी योजना कब शुरू की गई थी?

यह योजना 3 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी।

क्या यह योजना किसी पूर्व की पहलों से संबंधित है?

हाँ, यह मुख्यमंत्री की सक्षम किसान योजना का एक अद्यतन संस्करण है।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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