अंत्य संस्कार सहायता योजना

अंत्य संस्कार सहायता योजना गोवा में अनुसूचित जनजाति परिवारों के अंतिम संस्कार खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹20,000 तक, या वास्तविक अंतिम-संस्कार लागत, जो भी कम हो
किसके लिएअंतिम संस्कार / धार्मिक अनुष्ठान व्यय
कौनगोवा में अनुसूचित जनजाति परिवार
आय सीमावार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 तक
आवेदन अवधिमृत्यु के 12 माह के भीतर
आवेदन कैसे करेंऑफ़लाइन, जनजातीय कल्याण विभाग, गोवा में
आवेदन की अवधिमृत्यु की तिथि के 12 माह के भीतर जनजातीय कल्याण विभाग में आवेदन करें — कोई निश्चित अवधि नहीं, पर 12-माह की सीमा सख़्त है।

लाभ

योग्य परिवारों को अंतिम संस्कार और धार्मिक समारोह के खर्चों को कवर करने के लिए ₹ 20,000 तक की वित्तीय सहायता या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, प्राप्त होती है।

पूरी गाइड

योजना आपको क्या देती है

अंत्य संस्कार सहाय योजना गोवा में एक अनुसूचित जनजाति परिवार को कठिन समय में अंतिम संस्कार और अंतिम क्रियाओं का खर्च वहन करने में मदद करती है। यह ₹20,000 तक, या अंतिम संस्कार व धार्मिक अनुष्ठान की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, आर्थिक सहायता देती है — यानी यह एकमुश्त राशि के बजाय सीमा तक वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • परिवार गोवा में अनुसूचित जनजाति परिवार है
  • वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं है
  • यदि आवेदक ST नहीं है पर मृतक था, तो मृतक से अपना संबंध सिद्ध कर आवेदन कर सकता है

आवेदन कैसे करें, और समय-सीमा

गोवा के जनजातीय कल्याण विभाग (श्रम शक्ति भवन, पट्टो, पणजी) में ऑफ़लाइन आवेदन करें। फ़ॉर्म वहाँ या ऑनलाइन लें, भरें, दस्तावेज़ संलग्न करें — मृत्यु प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और व्यय वाउचर सहित — और जमा करें। महत्वपूर्ण नियम समय का है: आपको मृत्यु की तिथि के 12 माह के भीतर आवेदन करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज़

  • सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाणपत्र
  • मृत्यु प्रमाणपत्र (ईसाई ST परिवारों के लिए मृत्यु व दफ़न प्रमाणपत्र)
  • आय प्रमाणपत्र और राशन कार्ड
  • मतदाता कार्ड और आधार कार्ड
  • मृतक से आपके संबंध का प्रमाण
  • अंतिम-संस्कार व्यय के वाउचर/रसीदें और बैंक पासबुक

कौन आवेदन कर सकता है

  • पारिवारिक आय ≤ ₹3,00,000/वर्ष
  • श्रेणी: ST
  • poor household

आवेदक को अनुसूचित जनजाति परिवार से होना चाहिए, और वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक अनुसूचित जनजाति से नहीं है लेकिन मृतक से संबंधित है, तो वे आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने संबंध को साबित कर सकें।

कौन पात्र नहीं है

  • ऐसे परिवार जो अनुसूचित जनजाति नहीं हैं (जब तक मृतक ST न हो और आप संबंध सिद्ध न कर सकें)
  • ₹3,00,000 से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय
  • मृत्यु के 12 माह बाद किए गए आवेदन

आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र गोवा में जनजातीय कल्याण विभाग में ऑफलाइन जमा करना होगा।

  1. गोवा सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग, श्रम शक्ति भवन, 5वीं मंजिल, पट्टो, पणजी-गोवा में जाएं।
  2. ऑनलाइन या कार्यालय से हार्ड कॉपी मांगकर आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. आवेदन पत्र को पूरा करें, जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटो शामिल हो, और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित प्राधिकरण को जमा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Caste Certificate Issued by Competent Authority
  • Death Certificate of the Deceased / Death & Burial Certificate in Case of Christian Scheduled Tribe Families
  • Income Certificate Issued by Competent Authority
  • Ration Card
  • Election Card
  • Any Document Proving a Relationship With the Deceased (Birth Certificate, Marriage Certificate Etc)
  • Aadhar Card
  • Vouchers Receipts
  • Bank Passbook

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदक ST नहीं हैयदि मृतक अनुसूचित जनजाति का था, तो गैर-ST रिश्तेदार भी आवेदन कर सकता है — अपने संबंध का प्रमाण (जन्म/विवाह प्रमाणपत्र आदि) संलग्न करें।
पता नहीं कितना मिलेगाआपको ₹20,000 तक या वास्तविक अंतिम-संस्कार लागत, जो भी कम हो, मिलता है — इसलिए व्यय के वाउचर और रसीदें रखें।
मृत्यु/जाति प्रमाणपत्र में समस्याआपको मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र और वैध जाति प्रमाणपत्र चाहिए; ईसाई ST परिवारों के लिए मृत्यु व दफ़न प्रमाणपत्र स्वीकार है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता क्या है?

योजना ₹ 20,000 या अंतिम संस्कार की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, चुनाव कार्ड, मृतक के साथ संबंध का प्रमाण, आधार कार्ड, वाउचर रसीदें, और बैंक पासबुक जमा करनी होगी।

क्या मृत्यु होने के बाद आवेदन करने की कोई समय सीमा है?

हाँ, आवेदन को परिवार के सदस्य की मृत्यु की तारीख से 12 महीनों के भीतर जमा करना होगा।

क्या अनुसूचित जनजाति से न होने वाला कोई व्यक्ति सहायता के लिए आवेदन कर सकता है?

हाँ, यदि मृतक अनुसूचित जनजाति से है, तो आवेदक आवेदन कर सकता है यदि वे मृतक से अपने संबंध को साबित कर सकते हैं।

आवेदकों की पात्रता की पुष्टि कैसे की जाती है?

पात्रता आवश्यक दस्तावेजों, जिसमें आय और जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं, की जमा करने के माध्यम से पुष्टि की जाती है, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की जाती है।

कितनी सहायता मिलती है?

₹20,000 तक, या वास्तविक अंतिम-संस्कार लागत, जो भी कम हो।

कौन आवेदन कर सकता है?

गोवा में अनुसूचित जनजाति परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹3,00,000 तक हो। मृतक ST हो तो संबंध सिद्ध करने पर गैर-ST रिश्तेदार भी आवेदन कर सकता है।

क्या कोई समय-सीमा है?

हाँ — मृत्यु की तिथि के 12 माह के भीतर आवेदन करें।

आवेदन कैसे करें?

ऑफ़लाइन, गोवा के जनजातीय कल्याण विभाग में, मृत्यु प्रमाणपत्र और वाउचर सहित आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ।

क्या अंतिम-संस्कार के बिल रखने ज़रूरी हैं?

हाँ — व्यय के वाउचर/रसीदें आवश्यक हैं, क्योंकि सहायता वास्तविक लागत तक सीमित है।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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