गोवा के आंतरिक जल में मछली पकड़ने के लिए 26 फीट से कम नई मछली पकड़ने की नौका खरीदने/निर्माण के लिए वित्तीय सहायता
यह योजना गोवा के आंतरिक जल में 26 फीट से कम की मछली पकड़ने की नौका खरीदने या निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹30,000 (सामान्य के लिए 50% सब्सिडी, SC/ST/महिलाओं के लिए 60%) |
|---|---|
| कौन | गोवा में रहने वाले पारंपरिक मछुआरे |
| कैसे भुगतान किया जाता है | एक बार की सब्सिडी |
| कार्यान्वयन किसके द्वारा | मछली पालन विभाग, गोवा |
| आधिकारिक पोर्टल | https://fisheries.goa.gov.in/ |
| आवेदन की अवधि | साल भर खुला, सहायता के लिए कभी भी आवेदन करें। |
लाभ
लाभार्थियों को मछली पकड़ने की नौका की लागत के आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए ₹30,000 तक और एससी/एसटी/महिलाओं के लिए ₹36,000 तक एक बार का सब्सिडी मिल सकता है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: fisherman
- श्रेणी: GEN, OBC, SC, ST
- गोवा के निवासी
- poor household
आवेदक जन्म या पेशे से पारंपरिक मछुआरे होने चाहिए और गोवा के निवासी होने चाहिए। यह योजना सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए खुली है, जिसमें गरीब परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
आवेदन कैसे करें
आवेदन पत्र गोवा के मत्स्य विभाग में ऑफलाइन जमा करना होगा।
- विभाग से ₹50 का भुगतान करके आवेदन पत्र मांगें।
- आवेदन पत्र को पूरा करें, जिसमें सभी अनिवार्य फ़ील्ड और एक पासपोर्ट आकार का फोटो शामिल हो।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और जहाँ आवश्यक हो, स्व-प्रमाणित करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को मत्स्य विभाग या नामित कार्यालयों में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Original Invoice towards Purchase/Construction of New Fibre Reinforced Plastic (FRP)
- Vessel Registration Certificate issued by Captain of Ports
- River Gill Net Registration Certificate and License Certificate issued by the Department of Fisheries
- Undertaking as per Proforma
- Copy of Aadhaar (Unique Identification) Card
- Other Backward Class (OBC) (Kharvi) Certificate or Profession Certificate
- Scheduled Tribe (ST)/Scheduled Caste (SC) Certificate (if applicable)
- Mandate Form along with Bank Pass Book
- Bills from the Authorized Boat Dealer for the construction of the Fishing Canoe.
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरे हुए हैं और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने से पहले संलग्न हैं। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | सहायता के लिए मछली पालन विभाग से संपर्क करें या अपने आवेदन की स्थिति जांचें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को एक मूल चालान, पोत पंजीकरण प्रमाणपत्र, जाल पंजीकरण प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और अन्य संबंधित प्रमाणपत्र प्रदान करने की आवश्यकता है जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।
क्या आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है?
नहीं, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है और इसे नामित अधिकारियों के पास व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा।
लाभ कितनी बार प्राप्त किए जा सकते हैं?
लाभार्थी अपने मौजूदा मछली पकड़ने की कश्ती के प्रतिस्थापन के लिए हर 7 साल में सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
क्या आवेदन पत्र के लिए कोई विशेष प्रारूप है?
हाँ, आवेदन पत्र को विभाग से निर्धारित प्रारूप में ₹50 का शुल्क देकर प्राप्त करना होगा।
विभिन्न श्रेणियों के लिए सब्सिडी सीमा क्या है?
सामान्य श्रेणी के आवेदक ₹30,000 तक 50% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि एससी/एसटी/महिलाएं ₹36,000 तक 60% सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।
ओबीसी आवेदकों के लिए कोई विशेष पात्रता मानदंड हैं?
ओबीसी आवेदकों को सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी ओबीसी (खारवी) प्रमाणपत्र या पेशेवर प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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