डिसेबल मैरिज स्कीम (दिव्यांग लग्न सहाय)
डिसेबल मैरिज स्कीम गुजरात में उन जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जहाँ कम से कम एक साथी विकलांग है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | प्रति दिव्यांग व्यक्ति ₹50,000 — 2025 में बढ़ाकर ₹75,000 (वर्तमान राशि पोर्टल पर पुष्टि करें) |
|---|---|
| दोनों दिव्यांग | प्रत्येक को प्रति-व्यक्ति राशि — प्रति जोड़ा ₹1,00,000–₹1,50,000 तक |
| कौन | ऐसा जोड़ा जहाँ कम से कम एक को 40%+ दिव्यांगता हो, गुजरात निवासी |
| उम्र | वधू 18+, वर 21+ |
| आवेदन अवधि | विवाह के 2 वर्ष के भीतर |
| आवेदन | e-Samaj Kalyan पोर्टल (esamajkalyan.gujarat.gov.in) |
| आवेदन की अवधि | विवाह के 2 वर्ष के भीतर आवेदन करें — कोई निश्चित अवधि नहीं, पर 2-वर्ष की सीमा सख़्त है। |
लाभ
योग्य जोड़े एक बार की वित्तीय सहायता ₹100,000 प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें यदि दोनों विकलांग हैं तो प्रत्येक साथी को ₹50,000 आवंटित किया जाएगा। यदि एक साथी विकलांग है और दूसरा नहीं है, तो विकलांग साथी को ₹50,000 प्राप्त होता है।
पूरी गाइड
योजना आपको क्या देती है
गुजरात की दिव्यांग लग्न सहाय (दिव्यांग विवाह योजना) तब आर्थिक सहायता देती है जब कोई दिव्यांग व्यक्ति विवाह करता है, ताकि नए जोड़े को सहारा मिले। सहायता प्रति दिव्यांग व्यक्ति दी जाती है: यह ₹50,000 थी और 2025 में ₹75,000 कर दी गई। इसलिए यदि दोनों जीवनसाथी दिव्यांग हैं, तो प्रत्येक को राशि मिलती है (जोड़े के लिए ₹1,50,000 तक); एक दिव्यांग और दूसरा नहीं, तो दिव्यांग जीवनसाथी को। कृपया लागू राशि आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें, क्योंकि इसे हाल ही में संशोधित किया गया।
कौन आवेदन कर सकता है
योजना दिव्यांगता और विवाह पर केंद्रित है:
- कम से कम एक जीवनसाथी को 40% या अधिक दिव्यांगता हो (21 प्रकार कवर)
- वधू कम से कम 18 और वर कम से कम 21 वर्ष का हो
- परिवार में कोई आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी न हो, और यह गरीब परिवार हो
- आप गुजरात के निवासी हैं
आवेदन कैसे करें, और समय-सीमा
e-Samaj Kalyan पोर्टल (esamajkalyan.gujarat.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें: रजिस्टर करें, लॉगिन करें, प्रोफ़ाइल पूरी करें, दिव्यांग लग्न सहाय योजना चुनें, फ़ॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। मुख्य नियम समय का है — आपको विवाह के 2 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। प्रक्रिया 2025 में सरल की गई, इसलिए वर्तमान आवश्यकताएँ पोर्टल पर जाँचें।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- सिविल सर्जन से सत्यापित दिव्यांगता प्रमाणपत्र (40%+)
- वधू/वर का आयु प्रमाण और निवास प्रमाण
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
- बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ / रद्द चेक
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 18+
- not income tax payer
- no government employee in family
- poor household
योग्यता के लिए, लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की कम से कम 21 वर्ष। आवेदकों को आयकरदाता नहीं होना चाहिए, उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और उन्हें गरीब परिवार से होना चाहिए।
कौन पात्र नहीं है
- ऐसे जोड़े जहाँ किसी को 40%+ दिव्यांगता न हो
- वधू 18 से कम या वर 21 से कम
- आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी वाले परिवार
- विवाह के 2 वर्ष बाद किए गए आवेदन
आवेदन कैसे करें
आवेदन ऑनलाइन e-Samaj Kalyan Portal के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- e-Samaj Kalyan Portal पर जाएं: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
- आवश्यक विवरण प्रदान करके नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के बाद अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- अनिवार्य जानकारी के साथ अपने उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल को अपडेट करें।
- मुखपृष्ठ से डिसेबल मैरिज स्कीम का चयन करें।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- शर्तों और नियमों से सहमत हों और आवेदन प्रस्तुत करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Passport-size Photograph
- Copy of Aadhaar card
- Attested copy of Disability Certificate from Civil Surgeon of girl/boy
- Proof of Residence (any one of Ration Card/Electricity Bill/Driving License/Aadhaar Card/Election Card)
- Proof of age of girl/boy
- Wedding photographs of both together
- Marriage Registration certificate
- Copy of first page of bank passbook/cancelled cheque
- Any other documents as required
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| वर्तमान राशि का पता नहीं | सहायता प्रति दिव्यांग व्यक्ति ₹50,000 थी और 2025 में ₹75,000 कर दी गई — अपने आवेदन के लिए लागू राशि e-Samaj Kalyan पोर्टल पर पुष्टि करें। |
| दिव्यांगता प्रमाणपत्र में समस्या | आपको सिविल सर्जन से सत्यापित दिव्यांगता प्रमाणपत्र (40% या अधिक) चाहिए; नाम और दिव्यांगता प्रकार आपके अन्य दस्तावेज़ों से मेल खाएँ। |
| पता नहीं कौन-से दस्तावेज़ अब भी चाहिए | प्रक्रिया 2025 में सरल की गई (जैसे संयुक्त फ़ोटो/विवाह निमंत्रण की शर्त में ढील) — आवेदन से पहले वर्तमान दस्तावेज़ सूची पोर्टल पर जाँचें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योग्यता के लिए आयु आवश्यकताएँ क्या हैं?
लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
स्कीम के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
दोनों साथी विकलांग होने पर कुल ₹100,000 प्राप्त कर सकते हैं, जबकि एक विकलांग व्यक्ति जो गैर-विकलांग व्यक्ति से शादी कर रहा है, उसे ₹50,000 के लिए पात्र है।
स्कीम के तहत कौन-कौन सी विकलांगताएँ शामिल हैं?
स्कीम में अंधापन, कम दृष्टि, सुनने में कमी, और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी विभिन्न विकलांगताएँ शामिल हैं।
क्या विभिन्न जिलों में रहने वाले विकलांग जोड़े आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, वे शादी के बाद अपने स्थायी निवास के जिले में आवेदन कर सकते हैं।
डिसेबल मैरिज स्कीम के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है?
आवेदकों को अपनी शादी के दो वर्षों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
यदि एक पति-पत्नी विकलांग है और दूसरे राज्य से है तो क्या होगा?
यदि वे आवश्यक प्रमाण प्रदान करते हैं तो दोनों पति-पत्नी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
योजना कितना देती है?
प्रति दिव्यांग व्यक्ति ₹50,000, 2025 में बढ़ाकर ₹75,000। दोनों दिव्यांग हों तो प्रत्येक को राशि मिलती है; एक दिव्यांग और दूसरा नहीं, तो दिव्यांग जीवनसाथी को। वर्तमान राशि पोर्टल पर पुष्टि करें।
कितनी दिव्यांगता आवश्यक है?
40% या अधिक दिव्यांगता (योजना 21 प्रकार की दिव्यांगता कवर करती है)।
कब तक आवेदन करना होगा?
विवाह के 2 वर्ष के भीतर।
आवेदन कहाँ करें?
e-Samaj Kalyan पोर्टल (esamajkalyan.gujarat.gov.in) पर ऑनलाइन।
क्या अलग ज़िलों/राज्यों के जीवनसाथी आवेदन कर सकते हैं?
हाँ — विवाह के बाद अपने स्थायी निवास के ज़िले में आवश्यक प्रमाणों के साथ आवेदन करें।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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