अक्षमता पेंशन (MBOCWWB)

मेघालय में अक्षमता पेंशन योजना स्थायी रूप से अक्षम निर्माण श्रमिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹150 मासिक
कौननिर्माण और निर्माण श्रमिक
कैसे भुगतान किया जाता हैप्रत्यक्ष बैंक ट्रांसफर
कार्यान्वयन किसने कियाMBOCWWB, मेघालय
आधिकारिक पोर्टलmegbocwwb.gov.in
आवेदन की अवधियोग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को ₹150 की मासिक पेंशन मिलती है, साथ ही अक्षमता की डिग्री के आधार पर ₹5,000 तक की संभावित अनुग्रह भुगतान भी मिल सकती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: building worker, construction worker
  • मेघालय के निवासी
  • registered under MBOCWWB
  • active membership of board

आवेदक मेघालय के निवासी होने चाहिए और निर्माण या भवन कार्य में लगे होने चाहिए। उन्हें मेघालय भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए और सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

आवेदन MBOCWWB पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण के बाद प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं: https://megbocwwb.gov.in/bocw_services/login.htm
  2. ‘श्रमिक’ बटन पर क्लिक करके एक नया खाता बनाएं और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  3. पंजीकरण के बाद, अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  4. डैशबोर्ड से ‘अक्षमता पेंशन’ योजना का चयन करें।
  5. आवेदन पत्र को आवश्यक विवरण और दस्तावेजों के साथ पूरा करें।
  6. प्रसंस्करण के लिए आवेदन प्रस्तुत करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Photograph of the worker
  • ID Proof of worker
  • Employer Certificate/Self Certification
  • Bank Passbook of the worker
  • Shram ID card
  • Age proof of concerned building worker
  • Nomination Form
  • Self-declaration towards non-enrolment as a member of any other welfare fund/board
  • SC/ST Certificate
  • MBOCWWB ID Card
  • Medical Certificate
  • Disability Certificate
  • Medical Bills
  • Discharge Slip
  • Bank account details/Bank Passbook

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और पुनः आवेदन करने से पहले सही ढंग से भरे गए हैं।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआजांचें कि क्या आवेदन संसाधित किया गया है और पोर्टल पर बैंक खाता विवरण की पुष्टि करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अक्षमता पेंशन योजना का प्रबंधन कौन करता है?

यह योजना मेघालय सरकार के श्रम विभाग द्वारा मेघालय भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से संचालित की जाती है।

अक्षमता पेंशन के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

पात्र आवेदक मेघालय में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने चाहिए जो विशेष चिकित्सा स्थितियों या दुर्घटनाओं के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।

अक्षमता पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदकों को MBOCWWB आईडी कार्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्र, अक्षमता प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण, अन्य दस्तावेजों के साथ प्रदान करने की आवश्यकता है।

इस योजना के तहत मासिक पेंशन राशि कितनी है?

पात्र लाभार्थियों के लिए मासिक पेंशन राशि ₹150 है।

क्या मैं अक्षमता पेंशन के लिए आवेदन कर सकता हूँ यदि मैं किसी अन्य कल्याण कोष में पंजीकृत हूँ?

नहीं, आवेदकों को एक आत्म-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह कहा गया हो कि वे किसी अन्य कल्याण कोष या बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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