निशक्तता पेंशन योजना (JBOCWWB)

निशक्तता पेंशन योजना झारखंड में स्थायी रूप से विकलांग निर्माण श्रमिकों के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹1,000 मासिक पेंशन
कौनस्थायी रूप से विकलांग निर्माण श्रमिक
कार्यान्वयन द्वाराश्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड
आधिकारिक पोर्टलshramadhan.jharkhand.gov.in
आवेदन की अवधियोग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

योग्य व्यक्तियों को ₹1,000 की मासिक पेंशन और ₹10,000 की एक बार की अनुग्रह राशि मिलती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • आयु 18–60
  • के लिए: construction worker
  • झारखंड के निवासी
  • registered worker with jbocwwb
  • permanently disabled

आवेदक झारखंड के निवासी होने चाहिए, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, और झारखंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। उन्हें विशेष चिकित्सा स्थितियों के कारण स्थायी रूप से विकलांग भी होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

आवेदन आधिकारिक झारखंड सरकार के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं।

  1. सम्पूर्ण श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. ऊपर दाईं ओर 'लॉगिन' पर क्लिक करें और 'यहां पंजीकरण करें' का चयन करें।
  3. आवश्यक विवरण के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें और OTP के माध्यम से अपने मोबाइल और ईमेल की पुष्टि करें।
  4. अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें और 'सेवाएं > BOC योजना लाभ > आवेदन पत्र' पर जाएं।
  5. आवेदन पत्र में अनिवार्य विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  6. आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन आईडी नोट करें।
  7. आधिकारिक वेबसाइट के आवेदन स्थिति पृष्ठ पर अपने आवेदन आईडी दर्ज करके आवेदन की स्थिति जांचें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhaar Card
  • Residential Certificate / Domicile Certificate
  • Proof of Identity
  • Proof of Age / Date of Birth
  • SHRAM Card / Proof of Registration
  • Passport Sized Photograph
  • Details of the Bank Account
  • Income Certificate
  • Disability Certificate
  • Proof of Medical Condition (paralysis/leprosy/tuberculosis/accident)

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन स्वीकृत नहीं हुआआधिकारिक पोर्टल पर अपने आवेदन आईडी का उपयोग करके आवेदन की स्थिति जांचें। यदि यह 'लंबित' दिखाता है, तो यह अभी भी समीक्षा में है।
ऑनलाइन पंजीकरण करने में असमर्थसुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड सही ढंग से भरे गए हैं और आपके पास OTP सत्यापन के लिए एक मान्य ईमेल और मोबाइल नंबर है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निशक्तता पेंशन योजना का प्रबंधन कौन करता है?

योजना का प्रबंधन झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

क्या यह योजना सभी लिंगों के लिए खुली है?

हाँ, निशक्तता पेंशन योजना सभी लिंगों के आवेदकों के लिए उपलब्ध है।

क्या मैं इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं, इस योजना के लिए आवेदन केवल निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं।

आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवेदकों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, आयु प्रमाण, श्रम कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, और चिकित्सा स्थिति का प्रमाण प्रदान करना होगा।

आवेदकों के लिए आयु सीमा क्या है?

आवेदकों को योजना के लिए योग्य होने के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।

मैं अपने आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकता हूँ?

आप आधिकारिक वेबसाइट के आवेदन स्थिति पृष्ठ पर अपने आवेदन आईडी दर्ज करके अपनी आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं.

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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