गो-ग्रीन थ्री व्हीलर्स स्कीम (GBOCWWB)
गो-ग्रीन थ्री व्हीलर्स स्कीम गुजरात में विकलांग निर्माण श्रमिकों के लिए ई-रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹48,000 एक बार का सब्सिडी |
|---|---|
| कौन | पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो विकलांगता वाले हैं |
| कैसे भुगतान किया जाता है | प्रत्यक्ष प्रतिपूर्ति |
| कार्यान्वयन किसने किया | गुजरात भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड |
| आधिकारिक पोर्टल | gbo-cwwb.gujarat.gov.in |
| आवेदन की अवधि | पंजीकृत निर्माण विकलांग श्रमिकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए ₹48,000 तक की एक बार की सब्सिडी या एक्स-शोरूम मूल्य का 50% प्राप्त हो सकता है। नए वाहन के लिए पंजीकरण शुल्क और सड़क कर के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: construction worker
- registered with GBOCWWB
- disabled due to accident
- owns lithium ion vehicle
- holds tricycle license
योग्य आवेदक गुजरात बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने चाहिए, जो किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो गए हैं। उन्हें एक लिथियम-आयन बैटरी चालित वाहन का मालिक होना चाहिए और एक वैध तिपहिया लाइसेंस रखना चाहिए। यह योजना पंजीकृत विकलांग श्रमिक के लिए एक लाभ तक सीमित है।
आवेदन कैसे करें
योजना के लिए आवेदन करने के लिए, गुजरात बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के निकटतम जिला कार्यालय पर जाएं।
- GBOCWWB के निकटतम जिला कार्यालय पर जाएं।
- आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र एकत्र करें और पूरा करें।
- आधार और ई-निर्माण कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को जिला कार्यालय में संबंधित अधिकारी को जमा करें।
- जिला निरीक्षक और अन्य अधिकारियों से स्वीकृति की प्रतीक्षा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Aadhaar card
- e-Nirman Card
- RTO of the registered construction worker
- Copy of valid three-wheeler license
- Certificate of incapacity from the Certifying Civil Surgeon
- Any other documents as required
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं और आवेदन पत्र सही ढंग से भरा गया है। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | जिला कार्यालय से आवेदन की स्थिति की जांच करें जहाँ इसे प्रस्तुत किया गया था। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो दुर्घटनाओं के कारण विकलांग हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपनी आजीविका बनाए रखने में मदद मिलती है।
इस योजना से लाभ उठाने के लिए कौन योग्य है?
योग्यता में GBOCWWB के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना, निर्माण स्थल की दुर्घटना से विकलांग होना, लिथियम-आयन वाहन का मालिक होना और तिपहिया लाइसेंस रखना शामिल है।
योजना के तहत क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?
योग्य व्यक्तियों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए ₹48,000 तक की एक बार की सब्सिडी मिल सकती है, साथ ही पंजीकरण शुल्क और सड़क कर के लिए सहायता भी मिलती है।
कोई इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?
आवेदकों को निकटतम GBOCWWB जिला कार्यालय पर जाना चाहिए, आवेदन पत्र भरना चाहिए, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना चाहिए और इसे अधिकारियों को जमा करना चाहिए।
क्या सब्सिडी को कई बार लिया जा सकता है?
नहीं, सब्सिडी केवल एक बार पंजीकृत निर्माण विकलांग श्रमिक के लिए उपलब्ध है।
योजना के तहत किस प्रकार के वाहनों को कवर किया गया है?
योजना में लिथियम-आयन बैटरियों द्वारा संचालित बैटरी चालित तिपहिया (ई-रिक्शा) शामिल हैं।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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