हार्वेस्टिंग टूल्स असिस्टेंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (HRT-3)

HRT-3 योजना गुजरात के अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए हार्वेस्टिंग टूल्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹1,00,000 तक या उपकरण की लागत का 50%
कौनगुजरात के अनुसूचित जनजाति के किसान
कैसे भुगतान किया जाता हैएक बार का सब्सिडी
कार्यान्वयन किसके द्वारागुजरात की बागवानी निदेशालय
आधिकारिक पोर्टलikhedut.gujarat.gov.in
आवेदन की अवधिपांच साल में एक बार सहायता उपलब्ध है

लाभ

लाभार्थियों को हार्वेस्टिंग टूल्स की लागत का 50% तक का सब्सिडी मिल सकता है, जो व्यक्तिगत किसानों के लिए ₹1,00,000 पर सीमित है। संगठनों को लागत का 75% तक मिल सकता है, अधिकतम ₹1,50,000।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: farmer
  • श्रेणी: ST
  • गुजरात के निवासी
  • not income tax payer
  • no government employee in family
  • poor household

योग्य आवेदक गुजरात के स्थायी निवासी होने चाहिए, अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, और आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सहायता व्यक्तिगत किसानों के साथ-साथ FPOs, FPCs, FIGs, SHGs, और सहकारी समितियों जैसी संगठनों को भी उपलब्ध है।

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑनलाइन I-Khedut पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

  1. I-Khedut पोर्टल पर जाएं ikhedut.gujarat.gov.in।
  2. ‘योजनाएं’ पर क्लिक करें और ‘बागवानी योजनाएं’ चुनें।
  3. ‘हार्वेस्टिंग टूल्स’ योजना चुनें और HRT-3 के लिए निर्देश पढ़ें।
  4. आवेदन पृष्ठ खोलने के लिए ‘आवेदन करें’ बटन पर क्लिक करें।
  5. नया आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 'नया आवेदन करें' चुनें।
  6. पूर्ण होने पर आवेदन की पुष्टि करें।
  7. पुष्ट आवेदन को प्रिंट करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्दिष्ट कार्यालय में जमा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Scheduled Tribes certificate issued by competent authority
  • Disability Certificate from Competent Authority (only for PWDs) (if applicable)
  • Copy of land details 7/12 and 8-A
  • Copy of Aadhaar Card
  • Copy of bank passbook or cancelled cheque
  • Copy of Forest Rights letter (if applicable)
  • Samanti Form (for partners holding land in joint name) (if applicable)
  • In case of FPO/FPC, documents relating to registration purpose, activities, constitution, members, etc., and audit report of the last one year of the auditable entity (if applicable)
  • Any other documents as required

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन प्रक्रिया में नहीं आयासुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से और निर्दिष्ट प्रारूप में अपलोड किए गए हैं।
गलत आवेदन विवरणआवश्यक सुधार करने के लिए I-Khedut पोर्टल पर 'आवेदन अपडेट करें' बटन का उपयोग करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

योजना से कौन लाभ उठा सकता है?

योजना अनुसूचित जनजाति के किसानों और FPOs, FPCs, FIGs, SHGs, और सहकारी समितियों जैसी संगठनों के लिए उपलब्ध है।

व्यक्तिगत किसानों के लिए अधिकतम सहायता राशि क्या है?

व्यक्तिगत किसानों को टूल की लागत का 50% तक की सहायता मिल सकती है, अधिकतम सीमा ₹1,00,000 है।

सहायता कितनी बार प्राप्त की जा सकती है?

लाभार्थी योजना के तहत हर पांच साल में एक बार सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

हार्वेस्टिंग टूल्स के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

टूल्स को मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और अधिकृत डीलरों के माध्यम से खरीदे जाने चाहिए।

क्या मैं अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता हूँ?

हाँ, आवेदक I-Khedut पोर्टल के माध्यम से अपनी आवेदन स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में अनुसूचित जनजातियों का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भूमि विवरण, और बैंक पासबुक शामिल हैं, आदि।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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