निर्माण श्रमिकों के लिए मातृत्व सहायता

यह योजना दिल्ली में मातृत्व के दौरान महिला निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹30,000 (एक बार) 2 बच्चों तक
कौनपंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक और पंजीकृत पुरुष श्रमिकों की पत्नियाँ
कार्यान्वयन द्वारादिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड
आधिकारिक पोर्टलhttps://dbocwwb.delhi.gov.in/cwapp/MyLoginPage?ReturnUrl=%2Fcwapp%2F
हेल्पलाइन011-41236600 (24x7)
आवेदन की अवधिपंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को कल्याण बोर्ड के पंजीकृत सदस्यों के लिए दो बच्चों तक ₹30,000 की एक बार की नकद सहायता मिलती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • आयु 18–60
  • केवल महिलाएँ / लड़कियाँ
  • के लिए: construction worker
  • दिल्ली के निवासी
  • registered worker
  • no government employee in family

योग्य आवेदक महिला निर्माण श्रमिक होने चाहिए जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, जो दिल्ली में निवास करती हैं। उन्हें दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

आवेदन दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

  1. DBoCWWB वेबसाइट पर जाएं और 'अब पंजीकरण करें' पर क्लिक करें।
  2. आवश्यक विवरण दर्ज करें जिसमें आधार संख्या और एक पासवर्ड बनाना शामिल है।
  3. व्यक्तिगत विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, फिर 'सहेजें और अगला' पर क्लिक करें।
  4. रोजगार विवरण प्रदान करें और संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें, फिर 'सहेजें और अगला' पर क्लिक करें।
  5. लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों को जोड़ें और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
  6. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें जिसमें आधार और जन्म का प्रमाण शामिल है, फिर विवरण सत्यापित करें।
  7. ऑनलाइन ₹25 की पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें और अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
  8. भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या नोट करें और स्वीकृति रसीद डाउनलोड करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Birth certificate of the Child
  • Discharge summary/Medical Certificate
  • Proof of visiting a Hospital/Nursing Home
  • ID proof of Aaya/Dai

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य दस्तावेज सही ढंग से अपलोड किए गए हैं और सबमिशन से पहले स्वयं-प्रमाणित हैं।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआआधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचें और सुनिश्चित करें कि सभी पात्रता मानदंड पूरे किए गए थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का प्रबंधन कौन करता है?

यह योजना दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के श्रम विभाग द्वारा प्रबंधित की जाती है।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज समरी या चिकित्सा प्रमाण पत्र, अस्पताल जाने का प्रमाण, और आया/दाई का पहचान प्रमाण शामिल हैं।

क्या मैं अन्य राज्य से निर्माण श्रमिक होने पर आवेदन कर सकता हूँ?

हाँ, यदि निर्माण श्रमिक दिल्ली में काम कर रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड है तो वे किसी भी राज्य से पंजीकरण कर सकते हैं।

क्या दस्तावेज़ों के लिए स्व-प्रमाणन आवश्यक है?

हाँ, आवेदकों को अपने आवेदन जमा करते समय सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों की प्रतियों पर स्व-प्रमाणन करना होगा।

मैं अपने आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकता हूँ?

आप DBoCWWB वेबसाइट पर जाकर और 'अपने आवेदन को ट्रैक करें' पर क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

लाभ के लिए अधिकतम कितने बच्चों का दावा किया जा सकता है?

पंजीकृत महिला सदस्य के लिए अधिकतम दो बच्चों के लिए लाभ का दावा किया जा सकता है।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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