निर्माण श्रमिकों के लिए एक्स-ग्रेशिया भुगतान
दिल्ली का एक्स-ग्रेशिया भुगतान योजना स्थायी विकलांगता वाले निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹1,00,000 |
|---|---|
| कौन | दिल्ली के निर्माण श्रमिक |
| आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष |
| कैसे भुगतान किया जाएगा | एक बार का नकद भुगतान |
| कार्यान्वयन किसके द्वारा | श्रम विभाग, दिल्ली |
| आधिकारिक पोर्टल | https://dbocwwb.delhi.gov.in |
| आवेदन की अवधि | योग्य निर्माण श्रमिकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
योग्य लाभार्थियों को स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹100,000 का एकमुश्त नकद भुगतान प्राप्त होता है।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 18–60
- के लिए: construction worker
- दिल्ली के निवासी
- not income tax payer
- no government employee in family
- poor household
आवेदक दिल्ली के निवासी होने चाहिए, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, और उन्हें निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। उन्हें आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, या उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
कौन पात्र नहीं है
- आयकरदाता
- परिवार में सरकारी कर्मचारी
- गैर-गरीब परिवार
आवेदन कैसे करें
आवेदन दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
- DBoCWWB वेबसाइट पर जाएं और 'अब पंजीकरण करें' पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण दर्ज करें जिसमें आधार नंबर और एक पासवर्ड बनाना शामिल है।
- अतिरिक्त व्यक्तिगत विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान करें और आवश्यक प्रमाण अपलोड करें।
- यदि लागू हो तो अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों को जोड़ें।
- फंड ट्रांसफर के लिए बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
- आवश्यक पहचान और रोजगार दस्तावेज़ अपलोड करें।
- शपथ पत्र की समीक्षा करें और ₹25 का पंजीकरण शुल्क चुकाने के लिए आगे बढ़ें।
- आवेदन पूरा करने के लिए अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
- DBoCWWB होमपेज पर अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Permanent Disability certificate issued by Govt. Doctor (medical Certificate by committee)
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य दस्तावेज सही ढंग से अपलोड किए गए हैं और पुनः आवेदन करने से पहले स्व-प्रमाणित हैं। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन की स्थिति जांचें और सुनिश्चित करें कि सभी पात्रता मानदंड पूरे किए गए हैं। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एक्स-ग्रेशिया भुगतान योजना का प्रबंधन कौन करता है?
यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के श्रम विभाग द्वारा प्रबंधित की जाती है।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए एक सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है।
क्या मैं एक अन्य राज्य से निर्माण श्रमिक होने पर पंजीकरण कर सकता हूँ?
हाँ, यदि निर्माण श्रमिक दिल्ली में काम कर रहे हैं और उनके पास वैध आधार कार्ड और दिल्ली में निवास का प्रमाण है, तो वे किसी भी राज्य से पंजीकरण कर सकते हैं।
क्या आवेदन दस्तावेज़ों के लिए स्व-प्रमाणन आवश्यक है?
हाँ, आवेदकों को अपने आवेदन जमा करते समय सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।
योग्यता के लिए आयु सीमा क्या है?
आवेदकों को इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
एक निर्माण श्रमिक को योग्य होने के लिए कितने समय तक काम करना चाहिए?
निर्माण श्रमिक को पंजीकरण के लिए पिछले वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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