मै रामाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना

मै रामाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना गुजरात में समूह विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹12,000 प्रति जोड़ा
कौनगुजरात के अनुसूचित जाति के निवासी
आय सीमा₹6,00,000
उम्र सीमादुल्हनों के लिए 18 वर्ष, दूल्हों के लिए 21 वर्ष
कार्यान्वयन द्वाराअनुसूचित जाति कल्याण निदेशक, गुजरात
आधिकारिक पोर्टलhttps://esamajkalyan.gujarat.gov.in
आवेदन की अवधिशादी के दो साल के भीतर आवेदन करें

लाभ

पात्र दंपत्तियों को समूह विवाह में भाग लेने पर एक बार का नकद प्रोत्साहन ₹12,000 मिलता है, जबकि आयोजन संस्थाएं अपने प्रयासों के लिए ₹75,000 तक प्राप्त कर सकती हैं।

कौन आवेदन कर सकता है

  • आयु 18+
  • पारिवारिक आय ≤ ₹6,00,000/वर्ष
  • श्रेणी: SC
  • गुजरात के निवासी
  • not income tax payer
  • no government employee in family
  • poor household

आवेदक गुजरात के निवासी होने चाहिए, अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, और उनकी वार्षिक आय ₹6,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयकरदाता या जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं, वे पात्रता से बाहर हैं।

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑनलाइन e-Samaj Kalyan Portal के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

  1. e-Samaj Kalyan Portal पर जाएं: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
  2. आवश्यक विवरण प्रदान करके नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
  3. पंजीकरण के बाद अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  4. अनिवार्य जानकारी के साथ अपने उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल को अपडेट करें।
  5. योजना का चयन करें और आवेदन पत्र भरें।
  6. निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  7. नियम और शर्तों से सहमत हों और आवेदन प्रस्तुत करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Wedding ceremony certificate issued by group wedding planners
  • Proof of income of the bride's father from competent authority
  • School leaving certificates/birth certificate/age proof/government medical certificate of the boy/girl (anyone proof)
  • Caste certificate
  • Marriage registration certificate

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा किए गए हैं, जिसमें विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र और उम्र का प्रमाण शामिल है।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआअपने आवेदन संख्या का उपयोग करके e-Samaj Kalyan पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

योजना के तहत क्या प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं?

दंपत्तियों को प्रति दंपति ₹12,000 मिलते हैं, जबकि आयोजन संस्थाएं प्रति दंपति ₹3,000 कमा सकती हैं, अधिकतम ₹75,000 तक।

इस योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है?

पात्रता गुजरात के मूल निवासियों के लिए है जो अनुसूचित जाति श्रेणी से हैं और जिनकी आय सीमा ₹6,00,000 है।

क्या इस योजना के तहत पुनर्विवाह शामिल हैं?

नहीं, योजना पुनर्विवाह के लिए लाभ प्रदान नहीं करती है।

इस योजना के तहत विवाह के लिए आयु आवश्यकताएँ क्या हैं?

दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और दूल्हे की कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है?

हाँ, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

सहायता के लिए आवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए?

विवाह के दो वर्षों के भीतर आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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