नेचुरल डेथ बेनिफिट स्कीम (PBAOCWWB)
नेचुरल डेथ बेनिफिट स्कीम पुडुचेरी में मृत निर्माण श्रमिकों के नामांकित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹70,000 |
|---|---|
| कौन | स्व deceased निर्माण श्रमिकों के नामित व्यक्ति |
| कैसे भुगतान किया जाता है | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) |
| द्वारा कार्यान्वित | पुदुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड |
| आधिकारिक पोर्टल | puducherry.gov.in |
| आवेदन की अवधि | कामगार की मृत्यु के दो महीने के भीतर आवेदन करें |
लाभ
लाभार्थियों को ₹70,000 की एक बार की वित्तीय सहायता मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 18–60
- के लिए: construction worker
- not income tax payer
- no government employee in family
- poor household
आवेदक को 18 से 60 वर्ष के बीच के मृत निर्माण श्रमिकों के नामांकित व्यक्ति या आश्रित होना चाहिए। मृतक को आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और उनके परिवार को गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
आवेदन पत्र पुडुचेरी बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को ऑफलाइन जमा करना होगा।
- पुडुचेरी बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें या इसे नागरिक चार्टर से डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र को पूरा करें, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकरण के पास दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- अपने आवेदन की जमा करने की रसीद या स्वीकृति मांगें, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें आवश्यक विवरण शामिल हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- Beneficiary Identity Card
- Last Subscription Renewal Copy
- Death Certificate
- Proof of Relationship of the Nominee for the Deceased
- Ration Card
- Bank Details
- Aadhaar Card
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन की स्वीकृति नहीं मिली | सुनिश्चित करें कि सबमिशन के समय एक रसीद या स्वीकृति का अनुरोध करें, जिसमें तारीख, समय और एक अद्वितीय पहचान संख्या शामिल होनी चाहिए। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | यदि भुगतान एक महीने से अधिक समय तक विलंबित है, तो सहायता के लिए पुदुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना द्वारा कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
योजना मृत निर्माण श्रमिकों के नामांकित व्यक्तियों या आश्रितों को ₹70,000 प्रदान करती है, इसके अलावा LIC से ₹70,000 और।
वित्तीय सहायता के वितरण का समय सीमा क्या है?
वित्तीय सहायता आवेदन जमा करने के एक महीने के भीतर वितरित की जाती है।
क्या नामांकित व्यक्ति के अलावा कोई और वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, केवल मृत निर्माण श्रमिक का नामांकित व्यक्ति या आश्रित ही सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।
क्या आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है या ऑफलाइन?
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है; आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज जमा करने होंगे।
क्या दस्तावेजों की स्व-प्रमाणन की आवश्यकता है?
हाँ, दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार अनिवार्य दस्तावेजों की स्व-प्रमाणन की आवश्यकता है।
क्या इस योजना के लिए आवेदन करने में कोई शुल्क है?
नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने में कोई शुल्क नहीं है; प्रक्रिया मुफ्त है।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
टिप्पणियाँ
लोड हो रहा है…