राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹20,000
कौनBPL परिवार जिनके मुख्य कमाने वाले का निधन हो गया है
कैसे भुगतान किया जाता हैएक बार की नकद सहायता
कार्यान्वयन किसके द्वाराग्रामीण विकास मंत्रालय
आधिकारिक पोर्टलnsap.nic.in
आवेदन की अवधियोग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु के बाद शोक संतप्त परिवार का समर्थन करने के लिए ₹20,000 की एक बार की नकद सहायता मिलती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • आयु 18–60
  • bpl
  • not income tax payer

आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से हैं। मृतक प्राथमिक कमाने वाले की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आवेदक को परिवार का नया मुखिया होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से निर्धारित राज्य अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

  1. जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी (TSWO) से आवेदन पत्र प्राप्त करें या इसे NSAP वेबसाइट से डाउनलोड करें।
  2. आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  3. पूर्ण आवेदन पत्र और दस्तावेजों के साथ अपने राज्य के निर्धारित अधिकारी को प्रस्तुत करें।
  4. आवेदन की समीक्षा की जाएगी और अनुमोदन के लिए ब्लॉक स्तर की स्वीकृति समिति को भेजा जाएगा।
  5. एक बार अनुमोदित होने पर, मामला अंतिम स्वीकृति के लिए जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी को भेजा जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Death Certificate
  • Proof of Identity
  • Proof of Address
  • BPL Card / Ration Card of the Family
  • Family ID / Member ID
  • Proof of Age
  • Details of the AADHAAR Seeded Bank Account / Post Office Account
  • Passport Size Photo

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतअस्वीकृति से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जमा किए गए हैं।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआअपने आवेदन और भुगतान की स्थिति के लिए जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) से जांच करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वित्तीय सहायता की राशि क्या है?

योजना पात्र परिवार को ₹20,000 की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्राथमिक कमाने वाला कौन होता है?

प्राथमिक कमाने वाला वह परिवार का सदस्य होता है जिसकी आय परिवार की कुल कमाई का प्रमुख हिस्सा होती है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो।

क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ यदि मैं निरक्षर हूँ?

हाँ, आवेदक जो फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, वे इसके बजाय अंगूठे का निशान लगा सकते हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, BPL कार्ड, परिवार आईडी, आयु का प्रमाण, बैंक खाता विवरण, और पासपोर्ट आकार की फोटो शामिल हैं।

परिवार का मुखिया कैसे निर्धारित किया जाता है?

परिवार के लिए जिम्मेदार जीवित सदस्य का पता लगाने के लिए स्थानीय जांच के माध्यम से परिवार का मुखिया पहचाना जाता है।

मैं अपना आवेदन कहाँ प्रस्तुत करूँ?

पूर्ण आवेदन पत्र को या तो जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी (TSWO) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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