प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज: स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना जो COVID-19 से लड़ रहे हैं
COVID-19 या संबंधित कर्तव्यों के कारण मरने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा कवरेज, ₹50 लाख का एकमुश्त लाभ प्रदान करता है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹50 लाख |
|---|---|
| कौन | स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, निजी अस्पताल के कर्मचारी, स्वयंसेवक, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन श्रमिक |
| कैसे भुगतान किया जाता है | दावेदार को एक बार का भुगतान |
| कार्यान्वयन किसके द्वारा | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय |
| आवेदन की अवधि | योग्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को COVID-19 के कारण या COVID-19 से संबंधित कर्तव्यों का पालन करते समय मरने पर ₹50 लाख का एकमुश्त बीमा भुगतान प्राप्त होता है। यह राशि बीमित व्यक्ति के दावेदार को दी जाती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: health worker, community health worker, private hospital staff, volunteer, contracted staff, daily wage worker
- not income tax payer
- no government employee in family
योग्य आवेदकों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, निजी अस्पताल के कर्मचारी, स्वयंसेवक, संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतन श्रमिक शामिल हैं। व्यक्तियों को आयकरदाता नहीं होना चाहिए और उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
दावों को उस स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां मृतक को नियुक्त या संलग्न किया गया था।
- दावा फॉर्म प्राप्त करें और इसे पूरी तरह से भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें, जिसमें पहचान प्रमाण और मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- पूर्ण दावा फॉर्म और दस्तावेज़ स्वास्थ्य संस्थान में जमा करें।
- संस्थान दावा प्रमाणित करेगा और इसे सक्षम प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा।
- सक्षम प्राधिकरण दावा को बीमा कंपनी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- Claim form duly filled and signed by the nominee/claimant
- Identity proof of Deceased (Certified copy)
- Identity proof of the Claimant (Certified copy)
- Proof of relationship between the Deceased and the Claimant (Certified copy)
- Death summary by the Hospital where death occurred (in case death occurred in hospital) (Certified copy)
- Death Certificate (in Original)
- Post-mortem Report (Certified copy)
- Cancelled Cheque (desirable) (in Original)
- FIR (Certified copy)
- Certificate by the Healthcare Institution/ organization/ office that the deceased was an employee of /engaged by the institution and had an accidental loss of life on account of COVID-19 related duty.
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| दावा संसाधित नहीं हुआ | सुनिश्चित करें कि दावा फॉर्म सही ढंग से भरा गया है और सभी आवश्यक दस्तावेज उस स्वास्थ्य संस्थान में जमा किए गए हैं जहाँ मृतक कार्यरत थे। |
| भुगतान में देरी | दिए गए ईमेल पते के माध्यम से बीमा कंपनी से संपर्क करें ताकि दावा की स्थिति के बारे में पूछताछ की जा सके। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कौन योग्य है?
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदाता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, निजी अस्पताल के कर्मचारी, और COVID-19 कर्तव्यों में शामिल अन्य संविदा या दैनिक वेतन श्रमिक शामिल हैं।
दावा दायर करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवश्यक दस्तावेज़ों में भरा हुआ दावा फॉर्म, मृतक और दावेदार के पहचान प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, और स्वास्थ्य संस्थान से एक प्रमाण पत्र शामिल है जो मृतक की COVID-19 कर्तव्यों में संलग्नता की पुष्टि करता है।
क्या इस बीमा योजना के तहत पात्रता के लिए कोई आयु सीमा है?
इस बीमा योजना के तहत पात्रता के लिए कोई आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।
यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है, तो दावा दस्तावेज़ों में उस अस्पताल से मृत्यु सारांश शामिल करना होगा।
दावे की राशि कैसे वितरित की जाती है?
₹50 लाख की दावा राशि बीमा कंपनी द्वारा दावा अनुमोदित होने के बाद बीमित व्यक्ति के दावेदार को दी जाती है।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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