राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना राजस्थान के किसानों को आकस्मिक मृत्यु या चोट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹2,00,000
कौनकिसान, कृषि श्रमिक, बाजार श्रमिक
कैसे भुगतान किया जाता हैएक बार की नकद सहायता
कार्यान्वयन किसने कियाराजस्थान सरकार
आधिकारिक पोर्टलhttps://sso.rajasthan.gov.in/signin
आवेदन की अवधियोग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में ₹2,00,000 की एक बार की वित्तीय सहायता मिलती है। कृषि गतिविधियों के दौरान होने वाली विभिन्न प्रकार की चोटों के लिए अतिरिक्त लाभ उपलब्ध हैं।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: farmer, agricultural laborer, market worker
  • राजस्थान के निवासी
  • not income tax payer
  • no government employee in family

राजस्थान में रहने वाले किसान, कृषि श्रमिक और बाजार श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को आयकरदाता नहीं होना चाहिए और उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक व्यक्ति राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं sso.rajasthan.gov.in।
  2. 'पंजीकरण' विकल्प पर क्लिक करें।
  3. जन आधार या गूगल खाते का उपयोग करके पंजीकरण करने का विकल्प चुनें।
  4. अपने विवरणों की पुष्टि करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
  5. पोर्टल में लॉगिन करें और डैशबोर्ड तक पहुंचें।
  6. 'RAJ-KISAN' चुनें और फिर 'आवेदन प्रविष्टि अनुरोध' पर क्लिक करें।
  7. आवश्यक पहचान विवरण दर्ज करें और आवेदन पत्र पूरा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • A medical officer's certificate
  • FIR Report
  • Death Report
  • Post-mortem report
  • Certificate from the government doctor in case of a poisonous animal bite or camel bite
  • Provision for payment to be made on the Panchnama under the signature of the Government Doctor

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र और रिपोर्ट शामिल हैं।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआआधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की स्थिति की पुष्टि करें और जांचें कि सभी पात्रता मानदंड पूरे किए गए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या है?

यह योजना राजस्थान में किसानों और कृषि श्रमिकों को आकस्मिक मृत्यु या अंगभंग की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के लिए कौन योग्य है?

योग्यता केवल उन किसानों, कृषि श्रमिकों और बाजार श्रमिकों तक सीमित है जो राजस्थान में रहते हैं और विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।

योजना द्वारा किस प्रकार की घटनाएं कवर की जाती हैं?

योजना आकस्मिक मृत्यु और चोटों को कवर करती है जो तब होती हैं जब व्यक्ति कृषि या विपणन गतिविधियों में संलग्न होते हैं।

आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदकों को एक चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र, FIR रिपोर्ट, मृत्यु रिपोर्ट, पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।

क्या केवल राजस्थान के निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

हाँ, केवल राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

मृत्यु की स्थिति में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

योजना मृतक के आश्रितों को ₹2,00,000 की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ दिखने से पहले समीक्षा की जाती हैं। कृपया व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी साझा न करें।

लोड हो रहा है…