कॉफी विकास कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में: गुणवत्ता उन्नयन / प्रमाणन: सुखाने के यार्ड
कॉफी विकास कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से कॉफी उत्पादन में गुणवत्ता सुधार का समर्थन करता है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹11,250 सूखा यार्ड निर्माण पर सब्सिडी |
|---|---|
| कौन | आदिवासी उत्पादक, जो आयकरदाता नहीं हैं |
| कार्यान्वयन करने वाला | कॉफी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय |
| आधिकारिक पोर्टल | coffeeboard.gov.in |
| आवेदन की अवधि | योग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को कॉफी सुखाने के यार्ड के निर्माण लागत पर 75% सब्सिडी मिलती है, जिसमें अधिकतम सब्सिडी योग्य परियोजनाओं के लिए ₹11,250 है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: farmer
- tribal grower
- not income tax payer
- no government employee in family
योग्य आवेदकों में जनजातीय उत्पादक शामिल हैं जो आयकरदाता नहीं हैं और जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। जो लोग XII योजना के दौरान पहले लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे आवेदन करने के लिए अयोग्य हैं।
आवेदन कैसे करें
आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारियों को ऑफलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र की दो प्रतियां प्रस्तुत करें।
- आधार, राशन कार्ड या पासपोर्ट जैसे फोटो पहचान पत्र की प्रतियां शामिल करें।
- कार्य पूर्णता रिपोर्ट और व्यय विवरण प्रदान करें।
- खाता विवरण के साथ बैंक पासबुक की एक प्रति संलग्न करें।
- संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड या स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Application in the prescribed format (in duplicate)
- Copy of photo identity cards (Aadhaar, Ration card, Passport, EPIC, Driving license)
- Work completion report and expenditure statement by the applicant
- Copy of the Bank Pass Book with account details
- Land records/possession certificate certified by the Village Authority/State Government Authority/Competent Authority
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं और आवेदक ने XII योजना के दौरान लाभ नहीं लिया है। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | आवेदन की स्थिति के बारे में संयुक्त निदेशक/उप निदेशक से जांच करें और सुनिश्चित करें कि आवेदन स्वीकृत हुआ था। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सिमेंट सुखाने के यार्ड के लिए आयाम क्या हैं?
आयाम 2 हेक्टेयर तक के होल्डिंग के लिए 10 फीट x 10 फीट और 2 हेक्टेयर और उससे अधिक के होल्डिंग के लिए 20 फीट x 20 फीट हैं।
क्या आवेदक सब्सिडी के लिए एक से अधिक बार आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, जो आवेदक XII योजना के दौरान पहले लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे फिर से आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं।
लाभार्थियों को सब्सिडी कैसे जारी की जाती है?
आवेदन की जांच और संयुक्त निदेशक या उप निदेशक द्वारा अनुमोदित होने के बाद सब्सिडी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT) के माध्यम से जारी की जाती है।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदकों को एक पूर्ण आवेदन पत्र, पहचान प्रमाण, कार्य पूर्णता रिपोर्ट, बैंक विवरण और प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड प्रदान करने होंगे।
यदि आवेदन में गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो क्या होता है?
गलत जानकारी प्रदान करने से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है और आवेदक के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
योग्यता के लिए भूमि रिकॉर्ड कौन प्रमाणित करता है?
भूमि रिकॉर्ड को आवेदक की योग्यता की पुष्टि करने के लिए ग्राम प्राधिकरण, राज्य सरकार प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए.
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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