कॉफी विकास कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र: जल संवर्धन

कॉफी विकास कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कॉफी खेती के लिए जल संवर्धन का समर्थन करता है।

मुख्य तथ्य

लाभ75% सब्सिडी, अधिकतम ₹1.25 लाख
कौनआदिवासी उत्पादक
योग्यताजल संवर्धन के लिए कोई पूर्व सब्सिडी नहीं
दस्तावेज़आवेदन, चालान, कार्य पूर्णता रिपोर्ट
कार्यान्वयन द्वाराकॉफी बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय
आधिकारिक पोर्टलcoffeeboard.gov.in
आवेदन की अवधियोग्य किसानों के लिए आवेदन करने के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को जल संचयन और सिंचाई उपकरणों की लागत का 75% कवर करने वाली सब्सिडी मिल सकती है, जिसमें सभी संबंधित गतिविधियों के लिए अधिकतम सीमा ₹1,25,000 है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: farmer
  • tribal grower
  • no previous subsidy for water augmentation
  • land records in beneficiary name

योग्य आवेदक जनजातीय उत्पादक होने चाहिए जिन्होंने XII योजना अवधि के दौरान जल संवर्धन सब्सिडी नहीं प्राप्त की है। इसके अलावा, भूमि रिकॉर्ड लाभार्थी के नाम पर होने चाहिए और उचित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

आवेदन कैसे करें

आवेदन को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन प्रस्तुत करना होगा।

  1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन को दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
  2. स्प्रिंकलर या ड्रिप उपकरण के लिए TIN नंबर के साथ मूल चालान या बिल शामिल करें।
  3. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कार्य पूर्णता रिपोर्ट और व्यय विवरण प्रदान करें।
  4. विस्तार अधिकारी दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय निरीक्षण करेंगे।
  5. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक आवेदन की समीक्षा करेंगे और यदि योग्य हो तो सब्सिडी को मंजूरी देंगे।
  6. मंजूरी के बाद, सब्सिडी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT) के माध्यम से जारी की जाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Application in the prescribed format (in duplicate)
  • Original invoice/bill with TIN No. for sprinkler/drip equipment
  • Work completion report and expenditure statement signed by the applicant

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं और भूमि रिकॉर्ड प्रमाणित हैं।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआअपने सब्सिडी दावे की स्थिति के बारे में संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (विस्तार) से जांच करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कॉफी विकास कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्य लक्ष्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य जल संवर्धन के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करके कॉफी की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना है, जो सिंचाई और गीली प्रसंस्करण का समर्थन करता है।

इस सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?

आवेदक जनजातीय उत्पादक होने चाहिए जिनके पास XII योजना अवधि के दौरान पूर्व में जल संवर्धन सब्सिडी नहीं होनी चाहिए और उनके नाम पर प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड होना चाहिए।

इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए कौन-कौन सी गतिविधियाँ योग्य हैं?

योग्य गतिविधियों में जल भंडारण टैंकों, खुले कुओं और सिंचाई प्रणालियों जैसे स्प्रिंकलर या ड्रिप उपकरणों की स्थापना शामिल है।

जल संचयन संरचनाओं के लिए सब्सिडी प्रतिशत क्या है?

सब्सिडी 75% है, जिसमें सभी संबंधित गतिविधियों के लिए अधिकतम सीमा ₹1,25,000 है।

जल संवर्धन संरचनाएँ कहाँ स्थित होनी चाहिए?

जल संवर्धन संरचनाएँ संपत्ति पर या इसके निकटता में स्थित होनी चाहिए ताकि वे सब्सिडी के लिए योग्य हो सकें।

क्या जल संचयन और सिंचाई उपकरण के लिए सब्सिडी अलग-अलग समय पर प्राप्त की जा सकती है?

हाँ, उत्पादक जल संचयन संरचनाओं और सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी एक साथ या अलग-अलग समय पर प्राप्त कर सकते हैं.

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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