मुख्यमंत्री सतत कृषि सिंचाई योजना - माजेल त्याला शेततळे (व्यक्तिगत फार्म पोंड)

यह योजना महाराष्ट्र में व्यक्तिगत फार्म पोंड बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹75,000 (एक बार का सब्सिडी)
कौनमहाराष्ट्र के किसान
कैसे भुगतान किया जाएगाआधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से
कार्यान्वयन करने वालाकृषि मंत्रालय, महाराष्ट्र
आधिकारिक पोर्टलmahadbt.maharashtra.gov.in
आवेदन की अवधिऑनलाइन आवेदन के लिए पूरे वर्ष खुला

लाभ

योग्य किसानों को बनाए गए फार्म पोंड के आकार के आधार पर ₹14,433 से ₹75,000 तक की एक बार की सब्सिडी मिल सकती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: farmer
  • महाराष्ट्र के निवासी
  • owns cultivable land
  • not income tax payer
  • no government employee in family
  • poor household

महाराष्ट्र में रहने वाले किसान जो कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य अपवाद में वे लोग शामिल हैं जो आयकरदाता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या जिन्होंने पहले समान सब्सिडी का लाभ उठाया है।

कौन पात्र नहीं है

  • वे किसान जिन्होंने पहले खेत के तालाब या सामुदायिक टैंक के लिए सब्सिडी प्राप्त की है

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑनलाइन महा-डीबीटी पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए।

  1. महा-डीबीटी पोर्टल पर जाएं।
  2. किसान के रूप में पंजीकरण करें।
  3. आधार प्रमाणीकरण और प्रोफ़ाइल विवरण पूरा करें।
  4. पोंड के प्रकार और आकार का चयन करके व्यक्तिगत फार्म पोंड योजना के लिए आवेदन करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhar card
  • 7/12 extract
  • 8A extract
  • copy of first page of bank passbook

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि भूमि का आकार कोकण में न्यूनतम आवश्यकता 0.20 हेक्टेयर या अन्य क्षेत्रों में 0.40 हेक्टेयर को पूरा करता है।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआसत्यापित करें कि आधार संख्या सही तरीके से बैंक खाते से जुड़ी हुई है और खेत का तालाब पूरा हो चुका है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता क्या है?

किसान फार्म पोंड के आकार के आधार पर ₹14,433 से ₹75,000 के बीच सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

सब्सिडी के लिए कौन योग्य है?

किसानों को योग्य होने के लिए कोकण क्षेत्र में कम से कम 0.20 हेक्टेयर भूमि या महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में 0.40 हेक्टेयर भूमि का मालिक होना चाहिए।

सब्सिडी का वितरण कैसे किया जाता है?

सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में उनके आधार नंबर से जुड़े खाते में जमा की जाती है, जब पोंड पूरा हो जाता है।

क्या संयुक्त भूमि धारक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत स्वामित्व निर्धारित करने के लिए भूमि सीमांकन मानचित्र प्रदान करना होगा।

यदि किसान के पास आवश्यक भूमि क्षेत्र से कम है तो क्या होगा?

कोकण में 0.20 हेक्टेयर से कम या अन्य क्षेत्रों में 0.40 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

क्या एक किसान जो किसी अन्य योजना से सब्सिडी प्राप्त कर चुका है, आवेदन कर सकता है?

नहीं, जो किसान पहले फार्म पोंड या समान परियोजनाओं के लिए सब्सिडी प्राप्त कर चुके हैं, वे योग्य नहीं हैं.

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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