गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा संगराह औधन योजना
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा संगराह औधन योजना महाराष्ट्र के किसानों को आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹2 लाख आकस्मिक मृत्यु के लिए |
|---|---|
| कौन | महाराष्ट्र में 10-75 वर्ष के पंजीकृत किसान |
| कैसे भुगतान किया जाता है | सीधे बैंक खाते में |
| कार्यान्वयन किसने किया | महाराष्ट्र सरकार |
| आवेदन की अवधि | योग्य किसानों और परिवार के सदस्यों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को आकस्मिक मृत्यु के लिए ₹2,00,000 की एक बार की नकद मुआवजा और दुर्घटनाओं के कारण गंभीर विकलांगताओं के लिए ₹2,00,000 तक की राशि प्राप्त होती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 10–75
- के लिए: farmer
- महाराष्ट्र के निवासी
- registered farmer
- has savings bank account
महाराष्ट्र में पंजीकृत 10 से 75 वर्ष के बीच के किसान आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत किसान के एक परिवार के सदस्य को भी आवेदन करने की पात्रता है, बशर्ते उनके पास एक बचत बैंक खाता हो। प्राकृतिक मृत्यु और अवैध गतिविधियों या आत्म-प्रेरित चोटों के कारण होने वाले दुर्घटनाओं को बाहर रखा गया है।
आवेदन कैसे करें
आवेदन संबंधित तालुका कृषि अधिकारी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन जमा करना होगा।
- घटना के 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तालुका कृषि अधिकारी के पास एक दावा प्रस्ताव जमा करें।
- एक टीम दुर्घटना की जांच करेगी और 8 दिनों के भीतर तहसीलदार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- तालुका कृषि अधिकारी दावों की समीक्षा करेंगे और पात्र दावों को तहसीलदार को अग्रेषित करेंगे।
- तहसीलदार की अध्यक्षता में एक समिति की बैठक 30 दिनों के भीतर दावों पर निर्णय लेगी।
- पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में ईसीएस के माध्यम से धनराशि वितरित की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- 7/12 extract
- Village form No. 6 – D
- Village form No. 6 – C
- Age proof evidence
- Death certificate
- First Investigation Report (FIR)
- Inquest Report / Panchnama
- Post-Mortem Report / Panchnama
- Viscera Report
- Disability Certificate
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| दावा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ घटना के 30 दिनों के भीतर तालुका कृषि अधिकारी को प्रस्तुत किए गए हैं। |
| भुगतान में देरी | दावे की स्थिति की जांच करने और सुनिश्चित करने के लिए तालुका कृषि अधिकारी से संपर्क करें कि इसे समिति की बैठक में मंजूरी दी गई है। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के तहत लाभ के लिए कौन पात्र है?
महाराष्ट्र में 10 से 75 वर्ष के बीच के सभी पंजीकृत किसान और उनके घर के एक परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं।
आकस्मिक मृत्यु के लिए मुआवजा राशि क्या है?
योजना आकस्मिक मृत्यु के लिए किसान को ₹2,00,000 का मुआवजा प्रदान करती है।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदकों को 7/12 निकासी, आयु प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर, और मामले के अनुसार अन्य निर्दिष्ट रिपोर्टें जमा करनी होंगी।
क्या योजना से कोई अपवाद हैं?
हाँ, अपवादों में प्राकृतिक मृत्यु, पूर्व-विद्यमान स्थितियाँ, और अवैध गतिविधियों या आत्म-हानि के कारण होने वाले दुर्घटनाएँ शामिल हैं।
दावे को संसाधित करने में कितना समय लगता है?
दावा प्रस्ताव जमा करने के बाद समिति की बैठक के 30 दिनों के भीतर दावा निर्णय लिया जाता है।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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