प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए आत्म-रोजगार हेतु वित्तीय सहायता
यह योजना महाराष्ट्र में प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तियों को आत्म-रोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹1,000 (एक बार) उपकरण/उपकरण के लिए |
|---|---|
| कौन | विकलांग व्यक्ति (40% विकलांगता या अधिक) |
| कार्यान्वयन किसने किया | सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र |
| आधिकारिक पोर्टल | https://sjsa.maharashtra.gov.in/ |
| आवेदन की अवधि | योग्य आवेदकों के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
लाभार्थियों को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरणों या किट खरीदने के लिए ₹1,000 की एक बार की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- के लिए: disabled
- महाराष्ट्र के निवासी
- not income tax payer
- no government employee in family
- poor household
आवेदकों को महाराष्ट्र के स्थायी निवासी होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए। उन्हें विकलांग व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जिनकी विकलांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो। इसके अतिरिक्त, आवेदक आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए और उन्हें गरीब परिवारों से आना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
आवेदन जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में ऑफलाइन जमा करना होगा।
- जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र मांगने के लिए जाएं।
- आवेदन पत्र को पूरा करें, सुनिश्चित करें कि सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरे हुए हैं और एक हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार की फोटो संलग्न करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें और संलग्न करें, सुनिश्चित करें कि वे स्व-प्रमाणित हैं।
- पूर्ण आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में सहायक आयुक्त को जमा करें।
- अपने आवेदन जमा करने के लिए एक रसीद या स्वीकृति प्राप्त करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Proposal with project cost
- Proof of vocational training completion
- Aadhaar Card
- Proof of Age
- 2 Passport Sized Photographs
- Residential Certificate
- Disability Certificate
- Bank Account Details
- Any other document required by the District Social Welfare Office
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तियों को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता क्या है?
इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता ₹1,000 है।
इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में कौन योग्य है?
यह योजना उन विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई है जिन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा किया है और जो महाराष्ट्र के स्थायी निवासी हैं।
क्या आवेदन के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है?
हाँ, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवश्यक है।
क्या अन्य राज्यों के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल महाराष्ट्र के स्थायी निवासी इस योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।
क्या इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क है?
नहीं, कोई आवेदन शुल्क नहीं है; पूरा प्रक्रिया मुफ्त है।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
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