मुख्यमंत्री की मुफ्त कैंसर कीमियोथेरेपी योजना

मुख्यमंत्री की मुफ्त कैंसर कीमियोथेरेपी योजना अरुणाचल प्रदेश के पात्र कैंसर रोगियों को मुफ्त कीमियोथेरेपी दवाएं प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभप्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹10 लाख तक मुफ्त कीमोथेरेपी दवाइयाँ
कौनराज्य सरकार के कर्मचारी और उनके आश्रित
कैसे भुगतान किया जाता हैदवाइयों की सीधी आपूर्ति
कार्यान्वयन द्वारास्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, अरुणाचल प्रदेश
आवेदन की अवधियोग्य राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पूरे वर्ष खुला।

लाभ

लाभार्थियों को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की मूल्य की मुफ्त कीमियोथेरेपी दवाएं मिलती हैं, साथ ही उनके उपचार के दौरान मुफ्त परामर्श और काउंसलिंग भी प्रदान की जाती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: state government employee
  • not income tax payer
  • no government employee in family

यह योजना नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए उपलब्ध है। आवेदकों को आयकरदाता नहीं होना चाहिए और उनके परिवार में कोई अन्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

कौन पात्र नहीं है

  • आयकरदाता
  • परिवार में सरकारी कर्मचारी

आवेदन कैसे करें

योजना के लिए आवेदन करने के लिए, निकटतम राज्य तृतीयक कैंसर केंद्र पर जाएं और सहायता के लिए नोडल अधिकारी से संपर्क करें।

  1. निकटतम राज्य तृतीयक कैंसर केंद्र पर जाएं।
  2. योजना के लिए नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
  3. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  4. आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें।
  5. पूर्ण आवेदन पत्र को सत्यापन के लिए संबंधित विभाग में जमा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Identity proof i.e. Aadhaar Card, Voter ID card, etc.
  • Schedule Tribe Certificate for APST patients
  • Two passport-size photographs
  • Address proof

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में प्रदान की गई सभी जानकारी जमा करने से पहले सही है।
लाभ प्राप्त नहीं हुआसहायता के लिए निकटतम राज्य तृतीयक कैंसर केंद्र के नोडल अधिकारी से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

नियमित राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके आश्रित इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवेदकों को पहचान प्रमाण, APST रोगियों के लिए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, और पते का प्रमाण प्रदान करना होगा।

क्या इस योजना से लाभान्वित होने वाले रोगियों की संख्या पर कोई सीमा है?

हाँ, इस योजना से प्रति वर्ष 1000 रोगियों को लाभ मिल सकता है।

इस योजना के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता क्या है?

योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की मुफ्त कीमियोथेरेपी दवाएं प्रदान की जाती हैं।

क्या लाभार्थी दवाओं के अलावा अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं?

हाँ, लाभार्थी अपने उपचार के दौरान मुफ्त परामर्श और काउंसलिंग भी प्राप्त कर सकते हैं।

यह योजना कब शुरू की गई थी?

यह योजना 1 अगस्त, 2017 को अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी.

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

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