पंजीकृत श्रमिकों के लिए विकलांगता सहायता (HBOCWWB)

पंजीकृत श्रमिकों के लिए विकलांगता सहायता योजना हरियाणा में विकलांग निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

लाभ₹3 लाख (एक बार) विकलांगता प्रतिशत के आधार पर
कौनविकलांगता वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिक
कार्यान्वयन द्वाराहरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड
आधिकारिक पोर्टलantyodaya-saral.haryana.gov.in
आवेदन की अवधिअक्षम होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करें

लाभ

लाभार्थियों को उनकी विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर ₹1.5 लाख से ₹3 लाख तक की एक बार की वित्तीय सहायता मिलती है। यह राशि चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित विकलांगता की गंभीरता के आधार पर भिन्न होती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • के लिए: construction worker
  • श्रेणी: GEN, OBC, SC, ST
  • हरियाणा के निवासी
  • registered worker
  • has disability certificate
  • not income tax payer

योग्य आवेदकों में हरियाणा के पंजीकृत निर्माण श्रमिक शामिल हैं जिनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है और जो आयकरदाता नहीं हैं। यह योजना सभी जातियों के लिए खुली है, जिसमें सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणियाँ शामिल हैं। आवेदकों को कार्यस्थल दुर्घटना के कारण विकलांग होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।

आवेदन कैसे करें

योजना के लिए आवेदन करने के लिए, योग्य श्रमिकों को अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

  1. अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएं।
  2. नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करके नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
  3. मोबाइल के माध्यम से प्राप्त क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।
  4. सेवाओं की सूची में से योजना का चयन करें और 'सेवा/योजना के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें।
  5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और सबमिट करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें ↗

आवश्यक दस्तावेज़

  • Aadhaar Card
  • Voter Card
  • Passport-size photograph
  • Work Slip
  • Residence Proof
  • Ration Card
  • Bank account details
  • Caste Certificate (If applicable)
  • Birth Certificate (If applicable)
  • Disability Certificate issued by the Medical Board

आम समस्याएँ और उनका समाधान

समस्याक्या करें
आवेदन अस्वीकृतसुनिश्चित करें कि सभी पात्रता मानदंड पूरे किए गए हैं, जिसमें विकलांगता प्रमाण पत्र होना और पंजीकृत श्रमिक होना शामिल है।
भुगतान प्राप्त नहीं हुआजांचें कि क्या आवेदन सही ढंग से प्रस्तुत किया गया था और क्या आवश्यक 90 दिनों का कार्य अनुभव स्वीकृत हुआ है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो कार्यस्थल दुर्घटनाओं के कारण विकलांग हो गए हैं।

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

हरियाणा के पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो विकलांगता प्रमाण पत्र रखते हैं और जो आयकरदाता नहीं हैं, आवेदन कर सकते हैं।

क्या यह योजना केवल हरियाणा के निवासियों के लिए लागू है?

हाँ, आवेदकों को योजना के लिए योग्य होने के लिए हरियाणा के स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, कार्य पर्ची, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, और विकलांगता प्रमाण पत्र शामिल हैं।

एक श्रमिक को कितनी वित्तीय सहायता मिल सकती है?

वित्तीय सहायता ₹1.5 लाख से ₹3 लाख तक होती है, जो विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर निर्भर करती है।

क्या बोर्ड के तहत नियमित सदस्यता होना आवश्यक है?

हाँ, आवेदकों को हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ नियमित सदस्यता होनी चाहिए।

आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।

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