Financial Assistance To Non-School Going Disabled Children Scheme
हरियाणा में स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए मासिक वित्तीय सहायता, ₹2150 प्रति माह प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
| लाभ | ₹2,150 मासिक |
|---|---|
| कौन | 0-18 वर्ष के विकलांग बच्चे |
| कैसे भुगतान किया जाता है | प्रत्यक्ष बैंक ट्रांसफर |
| कार्यान्वयन करने वाला | हरियाणा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
| आधिकारिक पोर्टल | haryana.gov.in |
| आवेदन की अवधि | आवेदन के लिए पूरे वर्ष खुला। |
लाभ
पात्र लाभार्थियों को उनकी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए ₹2150 की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यह सहायता उन बच्चों के लिए है जिन्हें उनकी दिव्यांगता के कारण निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- आयु 0–18
- हरियाणा के निवासी
- poor household
हरियाणा में रहने वाले 0-18 वर्ष के दिव्यांग बच्चे जो औपचारिक शिक्षा में नहीं जा सकते, पात्र हैं। आवेदकों को गरीब परिवारों से होना चाहिए और आय का प्रमाण देना होगा। जो पहले से अन्य सरकारी योजनाओं से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वे इस कार्यक्रम से बाहर हैं।
कौन पात्र नहीं है
- छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने वाले बच्चे
- बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले बच्चे
- विकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले बच्चे
आवेदन कैसे करें
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- अपने ब्लॉक/जिले में सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें या इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।
- आवेदन पत्र को फॉर्म में निर्दिष्ट प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा सत्यापित कराएं।
- पूर्ण आवेदन पत्र और दस्तावेजों के साथ अपने ब्लॉक/जिले के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- Age Proof (Birth Certificate, Affidavit, or Certificate from Gazetted officer)
- Residential Proof (Ration Card, Voter Card, or self-declaration)
- Medical Certificate for specified disabilities
- Aadhaar Card
- Passport-size photographs
- Saving Bank account details
- Family I.D.
- Income certificate
आम समस्याएँ और उनका समाधान
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| आवेदन अस्वीकृत | सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं और पुनः प्रस्तुत करने से पहले सही ढंग से भरे गए हैं। |
| भुगतान प्राप्त नहीं हुआ | आवेदन में प्रदान किए गए बैंक खाता विवरण की पुष्टि करें और किसी भी समस्या के लिए सामाजिक कल्याण विभाग से जांच करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Financial Assistance To Non-School Going Disabled Children Scheme का उद्देश्य क्या है?
यह योजना 0-18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपनी दिव्यांगता के कारण स्कूल नहीं जा सकते।
यह योजना किसने शुरू की?
यह योजना हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई थी।
इस सहायता के लिए कौन सी दिव्यांगताएँ योग्य हैं?
योग्य दिव्यांगताओं में मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, और महत्वपूर्ण हानि के साथ कई दिव्यांगताएँ शामिल हैं।
क्या किसी भी श्रेणी के बच्चे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, योजना सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए खुली है, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवश्यक दस्तावेजों में आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, चिकित्सा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, तस्वीरें, बैंक खाता विवरण, परिवार आईडी, और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं।
क्या लाभार्थियों के लिए आयु सीमा है?
हाँ, लाभार्थियों की आयु 0 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए ताकि वे वित्तीय सहायता के लिए योग्य हो सकें।
आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम विवरण की पुष्टि करें।
टिप्पणियाँ
लोड हो रहा है…